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एडिशनल एसपी यूबीएस चौहान का तबादला, बनाए गए संयुक्त परिवहन आयुक्त, आदेश जारी…

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ShivJan 21, 20251 min read

रायपुर. साय सरकार ने राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी यूबीएस चौहान,…

मुकेश चंद्राकर हत्या पर कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा का बड़ा बयान, कहा- राजनीतिक षड़यंत्र की हो रही है चर्चा

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ShivJan 21, 20252 min read

रायपुर। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को कांग्रेस राज्यसभा सांसद विवेक…

हादसे पर लगाम लगाने पुलिस का अनोखा तरीका : यमराज और चित्रगुप्त बनकर सड़क पर उतरे पुलिसकर्मी

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ShivJan 21, 20252 min read

खैरागढ़।    जिला मुख्यालय में बढ़ते सड़क हादसों और यातायात…

कार से एक करोड़ से अधिक रकम जब्त, वाहन चेकिंग के दौरान दुर्ग पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई

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ShivJan 21, 20251 min read

दुर्ग।  छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव का बिगुल…

January 21, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

नगरीय निकाय चुनाव 2025: जिले में लाइसेंसी हथियार धारकों के लाइसेंस निलंबित, कलेक्टर ने आर्म जमा करने के जारी किए आदेश…

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. इसके साथ ही रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने जिले में चुनाव प्रक्रिया के दौरान जनता की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से सभी लाइसेंस धारकों से अपने-अपने आग्नेय शस्त्र (फायरिंग करने वाले हथियार जैसे पिस्तौल, बंदूक आदि) अपने नजदीक पुलिस थाने में जमा करने के आदेश जारी किए हैं.

बता दें, यह आदेश पूरे रायपुर जिले के लायसेंसधारियों पर लागू होगा, जिसमें स्थानीय और बाहर से आए लायसेंसधारी दोनों शामिल हैं. इस कदम का उद्देश्य चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार के भय और आतंक के माहौल को रोकना है, ताकि शस्त्रों का दुरुपयोग न हो सके.

आदेश में कहा गया है कि चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद लायसेंसधारी अपने शस्त्रों को वापस प्राप्त कर सकेंगे. हालांकि, समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय राइफल संघ, जिला राइफल संघ, और औद्योगिक संस्थानों पर तैनात सुरक्षा गार्ड इस आदेश से मुक्त होंगे, लेकिन इन्हें अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में देनी होगी और वे शस्त्रों को बिना थाना प्रभारी की अनुमति के परिसर से बाहर नहीं ले जा सकेंगे.

इसके अतिरिक्त, आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तक जिले में रहने वाले सभी शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे. थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जमा किए गए शस्त्रों का उचित पंजीकरण किया जाए और प्रत्येक लायसेंसधारी को जमा शस्त्रों की पावती दी जाएगी. चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद एक सप्ताह के भीतर शस्त्रों को उनके स्वामी को वापस लौटाया जाएगा.

यदि किसी लायसेंसधारी के लिए शस्त्र रखना अत्यंत आवश्यक है, तो वे कलेक्टोरेट रायपुर के लायसेंस शाखा में आवेदन दे सकते हैं, और एक समिति द्वारा उनके आवेदन पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा. यह आवेदन आदेश के जारी होने के 7 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.