Special Story

बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण, MSME को मिलेगा नया आयाम: सांसद बृजमोहन अग्रवाल

बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण, MSME को मिलेगा नया आयाम: सांसद बृजमोहन अग्रवाल

ShivMar 4, 20252 min read

रायपुर।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत, समृद्ध भारत के…

साइबर क्राइम पर शिकंजा : पुलिस ने 10 म्यूल अकाउंट धारकों को किया गिरफ्तार, 2.88 करोड़ की ठगी का खुलासा

साइबर क्राइम पर शिकंजा : पुलिस ने 10 म्यूल अकाउंट धारकों को किया गिरफ्तार, 2.88 करोड़ की ठगी का खुलासा

ShivMar 4, 20252 min read

खैरागढ़। छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में पुलिस लगातार साइबर क्राइम…

बजट 2025 : वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा- ‘गति’ के जरिए ही साय सरकार हासिल करेगी ‘ज्ञान’ का लक्ष्य

बजट 2025 : वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा- ‘गति’ के जरिए ही साय सरकार हासिल करेगी ‘ज्ञान’ का लक्ष्य

ShivMar 4, 20253 min read

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री ओपी…

March 4, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

अनुकंपा नियुक्ति मिलते ही मां को भूला बेटा, हाईकोर्ट ने कहा- अब वेतन से कटकर मां के खाते में ट्रांसफर होंगे पैसे

बिलासपुर-  एक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि पिता की मौत के बाद मां की देखभाल बेटे का नैतिक और कानूनी दायित्व है. एसईसीएल में अनुकंपा नियुक्ति पाने के कुछ दिन बाद बेटे ने मां की देखभाल और खर्च देना बंद कर दिया था. मामले में पुत्र की अपील खारिज कर कोर्ट ने फटकार लगाई, और दस हजार रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया है. भुगतान न करने पर एसईसीएल प्रबंधन को पुत्र के वेतन से कटौती कर सीधे मृतक के आश्रित के खाते में जमा कराने का निर्देश दिया है.

दरअसल, कोरबा क्षेत्र में रहने वाली महिला का पति एसईसीएल दीपका में कर्मचारी था. सेवाकाल के दौरान पति की मौत होने पर उसने अपने बड़े पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति देने सहमति दी। एसईसीएल के नियमों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति पाने वाला मृतक के आश्रितों की देखभाल करेगा, यदि वह अपने नैतिक व कानूनी दायित्व का उल्लंघन करता है, तो उसके वेतन से 50 प्रतिशत राशि काट कर आश्रितों के खाते में जमा की जाएगी. अनुकंपा नियुक्ति पाने के बाद कुछ दिनों तक वह अपनी माँ और भाई का देखभाल करता रहा। 2022 से उसने मां और भाई को छोड़ दिया।

जिस पर मां ने हाईकोर्ट में एसईसीएल की नीति के अनुसार बेटे के वेतन से कटौती कर 20 हजार रुपए प्रति माह दिलाये जाने याचिका दायर की. मामले में एसईसीएल ने जवाब में कहा कि नीति के अनुसार सहमति का उल्लंघन करने पर 50 प्रतिशत राशि काट कर मृतक के आश्रितों के खाते में जमा की जा सकती है. एसईसीएल के जवाब पर पुत्र ने कहा की याचिकाकर्ता को 5500 रुपये पेंशन मिल रही है. इसके अलावा मृतक के सेवानिवृत्त देयक की राशि भी उन्हें मिली है. इससे वह अपनी देखभाल कर सकती है, पुत्र ने 10 हजार रुपए प्रतिमाह देने कोर्ट में सहमति दी. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मां के पक्ष में फैसला दिया. हाईकोर्ट की एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ बेटे ने डीबी में अपील की.

उसने अपील में कहा कि उसे 79 हजार नहीं बल्कि 47 हजार रुपये वेतन मिलता है, इसमें भी ईएमआई कट रही है. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डीबी ने कहा, मां की सहमति से नियुक्ति मिली है, 10 हजार रुपए देने की पुत्र ने सहमति भी दी है. इसलिए खर्च के लिए राशि देना होगा, कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पुत्र की अपील को खारिज कर दिया.