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नशे में धुत कार चालक ने लोगों को रौंदा, 1 की मौके पर ही मौत, 3 की हालात गंभीर…

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ShivJun 7, 20251 min read

बिलासपुर। तोरवा थाना क्षेत्र के दर्रीघाट के पास एक नशे में…

जशपुर पुलिस ने 48 घंटे में किया मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश

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ShivJun 7, 20252 min read

जशपुर। जिले में हाल ही में लगातार हो रही मोटरसाइकिल…

खात्मे की ओर नक्सलवाद : नेशनल पार्क इलाके में 7 माओवादी ढेर, 2 बड़े नक्सली लीडर भी मारे गए

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ShivJun 7, 20252 min read

बीजापुर।  नेशनल पार्क इलाके में लगातार तीसरे दिन नक्सलियों के…

CM साय के क्षेत्र में यातायात नियम तोड़ना पुलिस वालों को पड़ा भारी, 12 अधिकारी-कर्मचारियों का कटा चालान…

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ShivJun 7, 20251 min read

जशपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के क्षेत्र जशपुर में यातायात नियमों…

आदिवासी कन्या छात्रावास लहरौद बना आत्मनिर्भरता और संस्कारों का केंद्र

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ShivJun 7, 20252 min read

महासमुंद। पिथौरा विकासखंड की ग्राम पंचायत लहरौद में स्थित आदिवासी…

June 7, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

हाईकोर्ट से विधायक देवेंद्र यादव के वकील ने फिर मांगी मोहलत, अब इस दिन होगी अगली सुनवाई

बिलासपुर।   छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडेय की दायर याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की है. न्यायाधीश राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने बुधवार को सुनवाई की. जहां कोर्ट ने वकील से एप्लीकेशन पेश करने जवाब मांगा. जिसपर विधायक देवेंद्र यादव के अधिवक्ता बीपी शर्मा ने कोर्ट से एक बार फिर मोहलत मांग ली. अब अगली सुनवाई 4 फरवरी 2025 तय की गई है.

ज्ञात हो कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए विधायक देवेंद्र यादव के वकील को अंतिम मौका दिया था, जिसमें अधिवक्ता बीपी शर्मा ने उनके जेल में होने को जानकारी दी थी. बताया कि उनसे मुलाकात का समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए जवाब पेश करने में विलंब हो रहा है. इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि विधायक के अधिवक्ता जेल जाकर विधायक से एक दो नहीं तकरीबन आठ बार मिल चुके हैं. इतना कहने के साथ ही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एन के शुक्ला ने तारीखें भी गिनाई जिन तिथियों में वकील ने विधायक से मुलाकात की थी. झूठ पकड़े जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और जवाब पेश करने अंतिम अवसर दिया. इसके लिए विधायक यादव को कोर्ट ने 10 दिन की मोहलत दी. वहीं एक बार फिर दोनों पक्षों को समय दिया गया है.

दरअसल, विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ याचिका में याचिकाकर्ता ने हलफनामे में सही तथ्यों का खुलासा नहीं करने से चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होने और भ्रष्ट आचरण के संबंध में चुनाव याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका के पैरा 21 से 24 तक विभिन्न प्रासंगिक तथ्यों का तर्क दिया था. वहीं याचिका में देवेंद्र यादव पर अचल संपत्ति के संबंध में सही तथ्यों को नहीं रखने की जानकारी दी थी. 22 दिसंबर 2024 की सुनवाई में प्रतिवादी के अधिवक्ता बीपी सिंह और मलयनाथ ठाकुर ने मामले में निर्देश प्राप्त करने और लंबित आवेदनों पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर समय दिया है. अगली सुनवाई 4 फरवरी 2025 को तय की गई है.