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HMPV को लेकर छत्तीसगढ़ सतर्क, सुझाव और दिशा निर्देश तैयार करने तकनीकी समिति का किया गठन

HMPV को लेकर छत्तीसगढ़ सतर्क, सुझाव और दिशा निर्देश तैयार करने तकनीकी समिति का किया गठन

ShivJan 8, 20251 min read

रायपुर।   भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा…

January 8, 2025

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मिडिल क्लास को मिलेगी राहत, छत्तीसगढ़ में ‘हाईराइज’ के नियम में बदलवा से फ्लैट्स और मकानों की कीमतें कम होने की संभावना

रायपुर। राज्य सरकार ने बड़े आवासीय और कमर्शियल कांप्लेक्स के निर्माण के लिए ग्राउंड कवरेज एरिया 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया है. यह कदम छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 24 साल बाद पहली बार उठाया गया है. अब तक बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट के कुल एरिया की 70 प्रतिशत जमीन विभिन्न कार्यों के लिए छोड़नी पड़ती थी, लेकिन अब सिर्फ 60 प्रतिशत जमीन छोड़नी होगी.

इस नए नियम के तहत अब 40 फीसदी प्लॉट एरिया में मकान या फ्लैट बनाए जा सकेंगे. इसके अलावा, हाईराइज बिल्डिंग बनाने के नियमों में भी बदलाव किया गया है. नए नियम के तहत, यदि किसी प्रोजेक्ट में सड़क की चौड़ाई 12.5 मीटर तक है, तो बिल्डरों को 8 मंजिल तक कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की अनुमति दी जाएगी. इससे पहले सिर्फ 5-6 मंजिल की इमारतों की अनुमति मिलती थी.

इन दोनों बदलावों से सबसे बड़ा फायदा आम लोगों को होगा. निर्माण के लिए बिल्डर्स को ज्यादा जमीन मिलने से फ्लैट्स और मकानों की निर्माण लागत में कमी आएगी, जिसका सीधा असर उनकी कीमतों पर पड़ेगा. इसके परिणामस्वरूप मिडिल क्लास परिवारों को अफोर्डेबल हाउसिंग की सुविधा मिलेगी. इस निर्णय को मिडिल क्लास के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है. नियमों में संशोधन की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है.