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नशे में धुत कार चालक ने लोगों को रौंदा, 1 की मौके पर ही मौत, 3 की हालात गंभीर…

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ShivJun 7, 20251 min read

बिलासपुर। तोरवा थाना क्षेत्र के दर्रीघाट के पास एक नशे में…

जशपुर पुलिस ने 48 घंटे में किया मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश

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ShivJun 7, 20252 min read

जशपुर। जिले में हाल ही में लगातार हो रही मोटरसाइकिल…

खात्मे की ओर नक्सलवाद : नेशनल पार्क इलाके में 7 माओवादी ढेर, 2 बड़े नक्सली लीडर भी मारे गए

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ShivJun 7, 20252 min read

बीजापुर।  नेशनल पार्क इलाके में लगातार तीसरे दिन नक्सलियों के…

CM साय के क्षेत्र में यातायात नियम तोड़ना पुलिस वालों को पड़ा भारी, 12 अधिकारी-कर्मचारियों का कटा चालान…

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ShivJun 7, 20251 min read

जशपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के क्षेत्र जशपुर में यातायात नियमों…

आदिवासी कन्या छात्रावास लहरौद बना आत्मनिर्भरता और संस्कारों का केंद्र

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ShivJun 7, 20252 min read

महासमुंद। पिथौरा विकासखंड की ग्राम पंचायत लहरौद में स्थित आदिवासी…

June 7, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

मिडिल क्लास को मिलेगी राहत, छत्तीसगढ़ में ‘हाईराइज’ के नियम में बदलवा से फ्लैट्स और मकानों की कीमतें कम होने की संभावना

रायपुर। राज्य सरकार ने बड़े आवासीय और कमर्शियल कांप्लेक्स के निर्माण के लिए ग्राउंड कवरेज एरिया 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया है. यह कदम छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 24 साल बाद पहली बार उठाया गया है. अब तक बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट के कुल एरिया की 70 प्रतिशत जमीन विभिन्न कार्यों के लिए छोड़नी पड़ती थी, लेकिन अब सिर्फ 60 प्रतिशत जमीन छोड़नी होगी.

इस नए नियम के तहत अब 40 फीसदी प्लॉट एरिया में मकान या फ्लैट बनाए जा सकेंगे. इसके अलावा, हाईराइज बिल्डिंग बनाने के नियमों में भी बदलाव किया गया है. नए नियम के तहत, यदि किसी प्रोजेक्ट में सड़क की चौड़ाई 12.5 मीटर तक है, तो बिल्डरों को 8 मंजिल तक कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की अनुमति दी जाएगी. इससे पहले सिर्फ 5-6 मंजिल की इमारतों की अनुमति मिलती थी.

इन दोनों बदलावों से सबसे बड़ा फायदा आम लोगों को होगा. निर्माण के लिए बिल्डर्स को ज्यादा जमीन मिलने से फ्लैट्स और मकानों की निर्माण लागत में कमी आएगी, जिसका सीधा असर उनकी कीमतों पर पड़ेगा. इसके परिणामस्वरूप मिडिल क्लास परिवारों को अफोर्डेबल हाउसिंग की सुविधा मिलेगी. इस निर्णय को मिडिल क्लास के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है. नियमों में संशोधन की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है.