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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्वालियर गौरव दिवस पर किया प्रतिभाओं का सम्मान

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ShivDec 25, 20244 min read

ग्वालियर।    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि…

विष्णु के सुशासन से छत्तीसगढ़ का हो रहा समावेशी विकास: लक्ष्मी राजवाड़े

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ShivDec 25, 20242 min read

रायपुर।    महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री…

December 26, 2024

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मेडिकल कॉलेज के छात्रों को मिली राहत, हाईकोर्ट ने रिम्स प्रशासन को स्टाइपेंड देने का जारी किया आदेश

बिलासपुर- रायपुर के रिम्स मेडिकल कॉलेज के छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने रिम्स प्रशासन को नियमानुसार छात्रों को इंटर्नशिप स्टाइपेंड देने का आदेश जारी किया है.

बता दें कि आधा दर्जन मेडिकल छात्रों ने स्टाइपेंड नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.। याचिकाकर्ता सभी छात्र 2021-22 सत्र के दौरान अपनी स्टाइपेंड की मांग कर रहे थे. ये छात्र लम्बे समय तक 12 हजार 6 सौ रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड नहीं मिलने पर हाईकोर्ट का दरबाजा खटखटाए थे.

जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में यह मामला चल रहा था. जस्टिस पांडेय ने दोनों ही पक्षों की दलील सुनने के बाद छात्रहित में निर्णय सुनाया है. हाईकोर्ट ने रिम्स प्रशासन को छात्रों के अभ्यावेदन पर नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश देते हुए मामले को निराकृत कर दिया है.