Special Story

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वरिष्ठ समाजसेवी रामजीलाल अग्रवाल के निधन पर किया शोक व्यक्त

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वरिष्ठ समाजसेवी रामजीलाल अग्रवाल के निधन पर किया शोक व्यक्त

ShivMay 24, 20251 min read

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर लोकसभा क्षेत्र के…

बिजली खंभे से टकराई तेज रफ्तार बाइक, चार युवकों की मौत, गांव में पसरा मातम

बिजली खंभे से टकराई तेज रफ्तार बाइक, चार युवकों की मौत, गांव में पसरा मातम

ShivMay 24, 20251 min read

सरायपाली।  महासमुंद जिले के सरायपाली नगर में आज एक दर्दनाक…

बिना दस्तखत सरकारी खाते से निकले 24 लाख से अधिक रकम, DEO ने बनाई जांच कमेटी

बिना दस्तखत सरकारी खाते से निकले 24 लाख से अधिक रकम, DEO ने बनाई जांच कमेटी

ShivMay 24, 20252 min read

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही।  बिना दस्तखत सरकारी खाते से 24 लाख से अधिक…

May 24, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

वार्ड परिसीमन पर रोक लगाने महापौर ढेबर पहुंचे न्यायालय, हाई कोर्ट ने शासन से किया जवाब तलब

बिलासपुर। रायपुर नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के लिए नगर निगम व जिला प्रशासन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती देते हुए मेयर एजाज ढेबर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. याचिका में परिसीमन पर रोक लगाते हुए पूर्व की तरह चुनाव कराने की मांग की है. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी जवाब मांगा है. 

रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने पूर्व महाधिवक्ता व सीनियर एडवोकेट सतीश चंद्र वर्मा के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर वार्डों के परिसीमन को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि राज्य शासन ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है.

याचिका में 2014 व 2019 में भी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश भर के निकायों में परिसीमन करने की बात कहते हुए आरोप लगाया गया है कि राज्य में सत्ताधारी दल राजनीतिक लाभ के लिए परिसीमन करा रही है. परिसीमन के बहाने पिछले निकाय चुनाव में जिन वार्डों में भाजपा हार गई थी, उन वार्डों को मजबूत करने का काम किया गया है.

मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू बेंच की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. राज्य शासन ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने दो सप्ताह बाद का अगली सुनवाई का समय तय किया है.