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बालोद और बेमेतरा कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था

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Shiv Mar 9, 2026 1 min read

बालोद/बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट और विभिन्न जिला कोर्टों को लगातार…

महापुरुषों के जीवन और विचारों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेगी नई पीढ़ी : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के…

दुर्ग में 5 एकड़ में अवैध अफीम की खेती का खुलासा, पौधे उखाड़ने की कार्रवाई शुरू

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दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के समोदा में अवैध रूप से…

March 9, 2026

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वार्ड परिसीमन पर रोक लगाने महापौर ढेबर पहुंचे न्यायालय, हाई कोर्ट ने शासन से किया जवाब तलब

बिलासपुर। रायपुर नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के लिए नगर निगम व जिला प्रशासन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती देते हुए मेयर एजाज ढेबर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. याचिका में परिसीमन पर रोक लगाते हुए पूर्व की तरह चुनाव कराने की मांग की है. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी जवाब मांगा है. 

रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने पूर्व महाधिवक्ता व सीनियर एडवोकेट सतीश चंद्र वर्मा के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर वार्डों के परिसीमन को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि राज्य शासन ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है.

याचिका में 2014 व 2019 में भी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश भर के निकायों में परिसीमन करने की बात कहते हुए आरोप लगाया गया है कि राज्य में सत्ताधारी दल राजनीतिक लाभ के लिए परिसीमन करा रही है. परिसीमन के बहाने पिछले निकाय चुनाव में जिन वार्डों में भाजपा हार गई थी, उन वार्डों को मजबूत करने का काम किया गया है.

मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू बेंच की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. राज्य शासन ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने दो सप्ताह बाद का अगली सुनवाई का समय तय किया है.