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मुख्यमंत्री को माँ ने दिया अपना आशीर्वाद—स्नेह से छुआ गाल, हृदय से कहा धन्यवाद

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ShivMay 16, 20252 min read

रायपुर।   बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के करेगुट्टा पर्वत की…

मुख्यमंत्री ने 220 करोड़ रूपए की लागत से बन रही सिद्धबाबा सिंचाई जलाशय परियोजना का किया निरीक्षण

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ShivMay 16, 20252 min read

रायपुर।    सुशासन तिहार के अपने दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव…

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय के नवीन भवन का किया लोकार्पण

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ShivMay 16, 20251 min read

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजनांदगांव जिले…

सुशासन तिहार : मुख्यमंत्री ने बरगद पेड़ के नीचे लगाई जनचौपाल, ग्रामीणों को दी ये सौगातें…

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ShivMay 16, 20253 min read

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सहजता और सरलता से…

May 17, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

राजधानी में बढ़ते अपराध के बीच बड़ी कार्रवाई, तीन आदतन अपराधियों को किया गया जिला बदर

रायपुर।   राजधानी में लगातार हो रहे अपराध के बीच जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. रायपुर जिले के तीन आदतन अपराधियों को जिला बदर किया गया है. एसएसपी डॉ. संतोष सिंह की अनुशंसा पर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आदतन अपराधी मोहम्मद शहजाद, चंदन भारती और आशु छत्री को 3 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है. वहीं पुलिस द्वारा अन्य कई आदतन बदमाशों के ऊपर जिला बदर की कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन कलेक्टर ऑफिस में भेजा गया है जो प्रक्रिया में है.

तीनों बदमाशों के विरुद्ध विभिन्न थानों में कई अपराधों में चालान और मुकदमे दर्ज किए गए हैं.

मोहम्मद शहजाद

थाना गंज क्षेत्र के बदमाश मोहम्मद शहजाद उर्फ चिंगरी, उम्र 25 वर्ष, निवासी मौदहापारा, को अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जिला बदर किया गया था. शहजाद के खिलाफ 2015 से लेकर अब तक मारपीट, चाकूबाजी, गुंडागर्दी और चोरी जैसे 14 मामले दर्ज हैं.

चंदन भारती

थाना उरला क्षेत्र के बदमाश चंदन भारती, उम्र 26 वर्ष, निवासी अटल आवास, पठारीडीह, के खिलाफ 2014 से 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें मारपीट, चाकूबाजी, गुंडागर्दी और अवैध शराब बिक्री शामिल हैं.

आशु छत्री

थाना कबीर नगर क्षेत्र के बदमाश आशु छत्री, उम्र 22 वर्ष, निवासी वाल्मीकि नगर, पर 2015 से अब तक हत्या के प्रयास, मारपीट, चाकूबाजी, गुंडागर्दी, आर्म्स एक्ट और चोरी के 20 मामले दर्ज हैं.

कलेक्टर का आदेश

कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की 5 (ख) के तहत दांडिक प्रकरणों में आदेश दिया है कि 24 घंटे के अंदर जिला रायपुर और समीपवर्ती राजस्व जिला दुर्ग, धमतरी, बलौदा बाजार, महासमुंद जिले क्षेत्र से तीन माह की अवधि के लिए बाहर चले जाए और जब तक यह आदेश लागू रहेगा बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है. इन बदमाशों को इस आदेश का तुरंत पालन करने और पालन न करने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के आदेश दिए हैं.