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कोटवार के पद पर खानदानी हक नहीं, योग्यता और चरित्र ही अहम…

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Shiv Mar 12, 2026 2 min read

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोटवारों की नियुक्ति को लेकर कहा है…

नक्सलवाद की समाप्ति के बाद बस्तर अब विकास की तेज उड़ान के लिए तैयार : मंत्री रामविचार नेताम

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Shiv Mar 12, 2026 5 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज कृषि एवं अनुसूचित जनजाति विकास…

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति : बंद खाते या आधार सीडिंग न होने से अटकी है छात्रवृत्ति तो 15 मार्च तक सुधरवाने का मौका

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Shiv Mar 12, 2026 2 min read

रायपुर। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित…

समुचित वित्तीय प्रबंधन के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित : वित्त मंत्री ओपी चौधरी

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Shiv Mar 12, 2026 10 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी के…

March 12, 2026

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लोहारीडीह कांड : 23 आरोपियों को मिली राहत, 4 मामलों में अदालत ने रिहा करने का दिया आदेश…

कवर्धा। कबीरधाम जिले के बहुचर्चित लोहारीडीह कांड में 23 लोगों को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने राहत देते हुए चार मामलों से जेल से रिहा करने का आदेश दिया है. लेकिन पुलिस से दुर्व्यवहार के मामले में नाम शामिल होने की वजह से अभी इन्हें जेल में ही रहना होगा.

लोहारीडीह में उपसरपंच रघुनाथ साहू की हत्या और आगजनी के आरोप में 166 लोगों के खिलाफ 5 अलग-अलग एफआईआर दर्ज किया गया था. आरोपियों में 33 महिला समेत 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

इनमें से चार मामलों में गिरफ्तार और जेल में निरुद्ध आरोपीगण रेश्मी उर्फ रश्मि साहू, सविता, चित्ररेखा, किसन बाई, कांता उर्फ पिंकी, कृष्णा बाई, हिरौतिन बाई, धनेश्वर, गिरधर, टीकेराम, परसराम, छत्रपाल, मानसिंह गोंड, रैनू उर्फ रवनू यादव, तुलाराम कांवरे, झनक सिंह परते, धरमराज, खेमलाल, चतुर साहू, कन्हैया, हरेन्द्र, देवलाल पिता-अघनू एवं गंगाराम धुर्वे को घटना में शामिल नहीं होना पाया गया.

इस संबंध में पुलिस जांच में 23 लोगों के शामिल होने का पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास तिवारी ने चार प्रकरणों में उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया है, लेकिन पुलिस से दुर्व्यवहार के एक अन्य मामले इन्हें अभी भी जेल में ही रहना होगा.