Special Story

भाजपा नेता बिरजू हत्याकांड : NIA ने आदिवासी नेता समेत 6 लोगों के घर मारा छापा, मोबाइल समेत अन्य सामान जब्त

भाजपा नेता बिरजू हत्याकांड : NIA ने आदिवासी नेता समेत 6 लोगों के घर मारा छापा, मोबाइल समेत अन्य सामान जब्त

ShivFeb 24, 20251 min read

मोहला-मानपुर। बीते विधानसभा चुनाव के ठीक पहले औंधी थाना क्षेत्र के…

ACB की बड़ी कार्रवाई, पेट्रोल पंप संचालक से रिश्वत लेते नापतौल विभाग की अधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार

ACB की बड़ी कार्रवाई, पेट्रोल पंप संचालक से रिश्वत लेते नापतौल विभाग की अधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार

ShivFeb 24, 20251 min read

रायगढ़। छत्तीसगढ़ में लगातार भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई…

छत्तीसगढ़ में 33.5 डिग्री पहुंचा तापमान, जानिए इस हफ्ते कैसा रहेगा मौसम…

छत्तीसगढ़ में 33.5 डिग्री पहुंचा तापमान, जानिए इस हफ्ते कैसा रहेगा मौसम…

ShivFeb 24, 20251 min read

रायपुर।   छत्तीसगढ़ में अब गर्मी बढ़ने लगी है. तीन चार…

अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में पुलिसकर्मी समेत 2 की मौत, लोगों ने NH-30 पर किया चक्काजाम

अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में पुलिसकर्मी समेत 2 की मौत, लोगों ने NH-30 पर किया चक्काजाम

ShivFeb 24, 20252 min read

कोंडागांव/ कवर्धा।   छत्तीसगढ़ में सोमवार को सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला…

February 24, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

ऋणी किसान अब 25 अगस्त तक करा सकेंगे फसल बीमा, अऋणी कृषकों के लिए 16 अगस्त की तिथि यथावत

रायपुर।    छत्तीसगढ़ के ऋणी किसान अब 25 अगस्त तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा कर सकेंगे। भारत सरकार ने ऋणी किसानों के लिए बीमा कराए जाने की निर्धारित तिथि 16 अगस्त को बढ़ाकर 25 अगस्त कर दिया है। अऋणी कृषकों के लिए फसलों का बीमा कराने की 16 अगस्त तक की निर्धारित तिथि यथावत रहेगी।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार ने खरीफ फसल बीमा कराए जाने की तिथि को बढ़ाकर 16 अगस्त कर दिया है। अब नए आदेश के तहत ऋणी कृषकों के लिए समयावधि 25 अगस्त तक कर दी गयी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने कृषि विभाग के अधिकारियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए राज्य के किसानों को फसल बीमा कराने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देने तथा पंजीयन कराने को कहा है, ताकि प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति मिल सके।

राज्य में कृषि विभाग द्वारा खरीफ वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पंजीयन कराना जरूरी है। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत धान सिंचित, असिंचित, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, कोदो-कुटकी, रागी फसल का बीमा करा सकते हैं।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति होती है। योजना में ऋणी और अऋणी किसान, जो भू-धारक व बटाईदार हो, शामिल हो सकते हैं। ऐसे किसान जो अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल का बीमा करा सकते हैं, इसके लिए किसानों को अपना आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बी-1 पॉचशाला खसरा, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं बोनी प्रमाण पत्र के साथ पंजीयन कराना होगा। बैंक अथवा चॉईस सेंटरों के माध्यम से भी फसल बीमा कराया जा सकता है।