Special Story

छत्तीसगढ़ में गैर संचारी रोग के ईलाज में आभा आईडी है वरदान

छत्तीसगढ़ में गैर संचारी रोग के ईलाज में आभा आईडी है वरदान

ShivApr 18, 20252 min read

रायपुर।    छत्तीसगढ़ राज्य में अब गैर संचारी रोग (नॉन-कम्युनिकेबल…

थाने से भागा अंतरराज्यीय तस्कर, SSP ने चार पुलिसकर्मियों को किया लाइन अटैच

थाने से भागा अंतरराज्यीय तस्कर, SSP ने चार पुलिसकर्मियों को किया लाइन अटैच

ShivApr 18, 20251 min read

रायपुर। हेरोइन चिट्टा की तस्करी के मामले में गिरफ्तार अंतर्राज्यीय…

April 19, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

शराब घोटाला : निलंबित अफसर त्रिपाठी की क्रिमिनल रिवीजन पर हुई सुनवाई, हाईकोर्ट द्वारा EOW को नोटिस जारी कर मांगा गया जवाब

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला मामले में आबकारी विभाग के निलंबित अफसर अरुणपति त्रिपाठी की क्रिमिनल रिवीजन पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शराब घोटाले मामले में मई 2023 में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और शराब वितरण कंपनी सीएसएमसीएल के पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था. पूछताछ के बाद ईडी की विशेष अदालत ने जेल भेज दिया था. त्रिपाठी ने विशेष अदालत में जमानत अर्जी लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत याचिका लगाई. राहत नहीं मिलने पर त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में दोबारा जमानत अर्जी लगाई, जिस पर उन्हें जमानत दी गई थी.

उल्लेखनीय है कि त्रिपाठी के मामले में ईओडब्ल्यू ने भी संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया था. विभाग ने बिना शासन की अनुमति लिए ही कार्रवाई कर ली थी. इसे त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में चुनौती देकर क्रिमिनल रिवीजन प्रस्तुत की. इसमें कहा गया कि धारा 9 के अंतर्गत ऐसे मामलों में शासन की अनुमति पहले लेनी चाहिए. जस्टिस अरविन्द कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में आज सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया है. मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में संभावित है.