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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के समोदा में अवैध रूप से…

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Shiv Mar 9, 2026 1 min read

राजनांदगांव। देश भर में 7 मार्च से घरेलू में 60 रुपए…

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Shiv Mar 8, 2026 2 min read

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चन्द्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज के अधिवेशन में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

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Shiv Mar 8, 2026 3 min read

रायपुर। जब समाज स्वयं अपने बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी…

महतारी वंदन योजना से मातृशक्ति को मिला आर्थिक संबल : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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Shiv Mar 8, 2026 8 min read

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के…

March 9, 2026

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शराब घोटाला : आबकारी अधिकारी एपी त्रिपाठी और अनिल दम्मानी को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, जमानत अर्जी हुई मंजूर

बिलासपुर- शराब घोटाला मामले में आबकारी विभाग के अफसर एपी त्रिपाठी को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एपी त्रिपाठी और अनिल दम्मानी की जमानत याचिका को मंजूर कर दी है. बुधवार को इस केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिस पर आज आर्डर जारी किया गया है.

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले मामले में बीते मई महीने में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और शराब वितरण कंपनी सीएसएमसीएल के पूर्व एमडी अरुण पति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उनसे पूछताछ कर ईडी की विशेष अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया था. इस दौरान उन्होंने अपने एड्वोकेट के माध्यम से विशेष अदालत में जमानत अर्जी लगाई थी. जिसे खारिज कर दिया गया था.

इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की थी. जिसमें राहत नहीं मिली. तब हाईकोर्ट में दोबारा जमानत अर्जी लगाई थी. जिसके बाद आज उन्हें राहत मिल गई है.