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नेशनल डिफेंस कॉलेज के प्रशिक्षु सैन्य और गैर सैन्य अधिकारियों ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात

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Shiv Mar 20, 2026 4 min read

रायपुर।   छत्तीसगढ़ की हमारी धरती सघन वन, प्राकृतिक संसाधन, खनिज…

दुर्ग, बलरामपुर के बाद अब रायगढ़ में पकड़ी गई अफीम की खेती, पुलिस हिरासत में झारखंड का एक आरोपी

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Shiv Mar 20, 2026 2 min read

रायगढ़। रायगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चल रही…

“बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026” का आयोजन 22 मार्च को जगदलपुर में

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Shiv Mar 20, 2026 1 min read

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने और बस्तर की…

जगदलपुर में एथलेटिक्स और अंबिकापुर में कुश्ती की प्रतियोगिताएं होंगी

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Shiv Mar 20, 2026 2 min read

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल…

अब CBI करेगी 165 करोड़ के भिलाई यस बैंक घोटाले की जांच, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

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Shiv Mar 20, 2026 1 min read

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने 165 करोड़ रुपये के भिलाई यस बैंक…

March 20, 2026

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

शराब घोटाला : पूर्व IAS अनिल टुटेजा और उनके बेटे को हाईकोर्ट से मिली राहत, जानिए पूरा मामला…

बिलासपुर- प्रदेश में हुए कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उनके पुत्र यश टुटेजा को हाईकोर्ट से राहत मिली है. शराब घोटाला मामले में एफ़आइआर दर्ज कर एसीबी / ईओडब्लू जांच कर रही है. आज सुनवाई के दौरान एसीबी/ईओडब्ल्यू ने जवाब पेश करने कोर्ट से समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया, तब तक याचिकाकर्ता अनिल टुटेजा और उनके पुत्र यश टुटेजा के विरुध्द Acb/Eow की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है. हालांकि एसीबी/ईओडब्ल्यू की जांच जारी रहेगी. मामले की सुनवाई जस्टिस एनके चंद्रवंशी की कोर्ट में हुई.

बता दें कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के समय कथित शराब घोटाला मामला सामने आया था. ईडी ने इस मामले में कार्यवाही की और यह पाया कि राज्य सरकार की सरकारी दुकानों से ही नक़ली होलोग्राम वाली शराब बेची गईं. ईडी के अनुसार इस घोटाले में अनवर ढेबर ने अरुण पति त्रिपाठी के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह संचालित किया, जिसके प्रभाव के आगे पूरा सरकारी तंत्र (आबकारी विभाग) बेबस था.

ईडी के अनुसार, इस मामले के किंगपिन अनवर ढेबर को असीमित ताक़त भूपेश सरकार में प्रभावशाली अधिकारी अनिल टुटेजा से मिलती थी. इस मामले में ईडी ने गिरफ़्तारी की कार्रवाई शुरू की तो सुप्रीम कोर्ट से इस मसले पर आदेश जारी हुआ कि ईडी इस मसले पर कोई कार्रवाई किसी भी रुप में नहीं करेगी.