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माओवादियों की पांचवीं शांति वार्ता की अपील पर गृहमंत्री विजय शर्मा का तीखा जवाब

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ShivMay 15, 20253 min read

रायपुर।  माओवादी संगठन की ओर से शांति वार्ता की पांचवीं…

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी, 9 जून से होगा लागू

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ShivMay 14, 20251 min read

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी किया गया है,…

May 15, 2025

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शराब घोटाला : पूर्व IAS अनिल टुटेजा और उनके बेटे को हाईकोर्ट से मिली राहत, जानिए पूरा मामला…

बिलासपुर- प्रदेश में हुए कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उनके पुत्र यश टुटेजा को हाईकोर्ट से राहत मिली है. शराब घोटाला मामले में एफ़आइआर दर्ज कर एसीबी / ईओडब्लू जांच कर रही है. आज सुनवाई के दौरान एसीबी/ईओडब्ल्यू ने जवाब पेश करने कोर्ट से समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया, तब तक याचिकाकर्ता अनिल टुटेजा और उनके पुत्र यश टुटेजा के विरुध्द Acb/Eow की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है. हालांकि एसीबी/ईओडब्ल्यू की जांच जारी रहेगी. मामले की सुनवाई जस्टिस एनके चंद्रवंशी की कोर्ट में हुई.

बता दें कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के समय कथित शराब घोटाला मामला सामने आया था. ईडी ने इस मामले में कार्यवाही की और यह पाया कि राज्य सरकार की सरकारी दुकानों से ही नक़ली होलोग्राम वाली शराब बेची गईं. ईडी के अनुसार इस घोटाले में अनवर ढेबर ने अरुण पति त्रिपाठी के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह संचालित किया, जिसके प्रभाव के आगे पूरा सरकारी तंत्र (आबकारी विभाग) बेबस था.

ईडी के अनुसार, इस मामले के किंगपिन अनवर ढेबर को असीमित ताक़त भूपेश सरकार में प्रभावशाली अधिकारी अनिल टुटेजा से मिलती थी. इस मामले में ईडी ने गिरफ़्तारी की कार्रवाई शुरू की तो सुप्रीम कोर्ट से इस मसले पर आदेश जारी हुआ कि ईडी इस मसले पर कोई कार्रवाई किसी भी रुप में नहीं करेगी.