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नियम विरुद्ध नियुक्ति पर बिफरे कोटवार, कलेक्टर से मुलाकात कर जताया विरोध, रखी यह मांग…

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ShivDec 27, 20242 min read

बेमेतरा। जिले के कोटवारों में आक्रोश देखने को मिल रहा है,…

RSS प्रमुख का 5 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा, संगठन विस्तार के लिए लेंगे बैठक…

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ShivDec 27, 20241 min read

रायपुर।    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत पांच…

राष्ट्रीय बाल पुरस्कार लेकर लौटी हेमबती का माना एयरपोर्ट में स्वागत, सांसद बृजमोहन ने भी की उज्जवल भविष्य की कामना

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ShivDec 27, 20241 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित बालगृह (बालिका) कोंडागांव…

December 27, 2024

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शराब घोटाला मामला : अनवर ढेबर के खिलाफ FIR और गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने EOW को जारी किया नोटिस

बिलासपुर- शराब घोटाला मामले में ACB-EOW में दर्ज एफआईआर और गिरफ्तारी के खिलाफ कारोबारी अनवर ढेबर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. इस याचिका पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है.

प्रदेश में कथित शराब घोटाले को लेकर पूर्व में ईडी की तरफ से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में ईडी ने कारोबारी अनवर ढेबर, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के एमडी रहे अरुणपति त्रिपाठी, नितेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया था. ढेबर को पूर्व में हाईकोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल गई थी. बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने इसी मामले में ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज करवाया है. इस मामले में ढेबर को महाराष्ट्र जाने के दौरान गिरफ्तार किया गया था. उनकी तरफ से हाईकोर्ट में लगाई याचिका में कहा गया है कि पूर्व में इस मामले में दर्ज ईसीआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, इसलिए एफआईआर और गिरफ्तारी अवैध है.