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NSUI नेता हनी बग्गा और भावेश शुक्ला को हुई जेल, कोर्ट ने ट्रेन रोकने के मामले में सुनाया फैसला

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ShivApr 3, 20251 min read

रायपुर।  ​एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव हनी बग्गा और युवा कांग्रेस…

सरकार ने जारी की निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष पद की सूची, देखें पूरी लिस्ट…

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ShivApr 2, 20252 min read

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने निगम, मंडल, बोर्ड और…

प्रदेश में संपत्ति कर जमा करने की तिथि बढ़ी, अब 30 अप्रैल तक कर सकते हैं भुगतान

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ShivApr 2, 20251 min read

रायपुर।   साय सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में…

April 3, 2025

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शराब घोटाला मामला : पूर्व IAS अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

बिलासपुर।  शराब घोटाला केस के आरोपी जेल में बंद पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को हाइकोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने टुटेजा की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

बता दें, कि शराब घोटाला केस के सिलसिले में ED और IT ने टुटेजा के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी. लेकिन अप्रैल में ACB-EOW ने टुटेजा के खिलाफ एक नया मामला दर्ज करने के बाद नोटिस देकर पूछताछ के लिए उन्हें मुख्यालय में बुलाया था और फिर बाद में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. टुटेजा ने इसी मामले को लेकर जमानत याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई के बाद अरविंद वर्मा की एकल पीठ ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया.