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सास की हत्या करने वाली बहू को उम्रकैद, कोर्ट ने पांच साल बाद सुनाया फैसला

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ShivApr 24, 20252 min read

खैरागढ़।  सास की हत्या करने वाली बहू को पांच साल…

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की दी शुभकामनाएं

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ShivApr 24, 20251 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के पंचायत राज…

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, करदाता ने गलती स्वीकार की तो नहीं लगेगा जुर्माना

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, करदाता ने गलती स्वीकार की तो नहीं लगेगा जुर्माना

ShivApr 24, 20252 min read

बिलासपुर।  हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. उन्होंने साफ…

April 24, 2025

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शराब घोटाला मामला : पूर्व IAS अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

बिलासपुर।  शराब घोटाला केस के आरोपी जेल में बंद पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को हाइकोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने टुटेजा की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

बता दें, कि शराब घोटाला केस के सिलसिले में ED और IT ने टुटेजा के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी. लेकिन अप्रैल में ACB-EOW ने टुटेजा के खिलाफ एक नया मामला दर्ज करने के बाद नोटिस देकर पूछताछ के लिए उन्हें मुख्यालय में बुलाया था और फिर बाद में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. टुटेजा ने इसी मामले को लेकर जमानत याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई के बाद अरविंद वर्मा की एकल पीठ ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया.