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ShivJan 22, 20253 min read

बलौदाबाजार।  छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम खपराडीह स्थित विद्यालय…

पुलिस ने नष्ट किया डेढ़ करोड़ का गांजा, आठ साल के दौरान 33 प्रकरणों में किया गया था जब्त…

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ShivJan 22, 20251 min read

महासमुंद। महासमुंद पुलिस ने बीते 9 वर्षों में अलग-अलग कार्रवाइयों में…

नक्सलियों के हाईटेक ट्रेनिंग कैंप पर सुरक्षा बल का कब्जा, नक्सली स्मारक को किया ध्वस्त

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ShivJan 22, 20251 min read

बीजापुर।  मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया करने…

January 22, 2025

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शराब घोटाला : अनिल टुटेजा ने FIR को दी चुनौती, हाईकोर्ट में दोनों तरफ से हुई बहस, अब जून में होगी अगली सुनवाई

बिलासपुर-  शराब घोटाला मामले में आराेपी पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा ने ईडी की ओर से दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती दी है. टुटेजा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सिध्दार्थ अग्रवाल ने बहस की तो वहीं शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी बुधवार को हाईकोर्ट में पेश हुए. दोनों तरफ से बहस अधूरी रही. अब मामले में अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद जून में होगी.

बता दें कि अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा के खिलाफ 17 जनवरी 2024 को एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल पिटीशन लगाई है. मामले की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद एक अप्रैल को याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल कार्रवाई करने पर आगामी आदेश तक रोक लगाई थी.

इस मामले में जांच पर रोक के लिए डिवीजन बेंच में अपील की गई. मामले में हाईकोर्ट ने स्थगन देने से इनकार करते हुए कहा कि 71 व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 12 और भादवि की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत अपराध दर्ज हुआ था. एफआईआर अलग-अलग अपराध से संबंधित है, इसलिए शीर्ष न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं को दी गई राहत तत्काल मामले में लागू नहीं होगी. सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश देते हुए डीबी ने अगली सुनवाई 8 मई को रखी थी.