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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में  कैबिनेट बैठक कल

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ShivNov 25, 20241 min read

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार…

मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने धान खरीदी केंद्रों का किया निरीक्षण

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ShivNov 25, 20241 min read

मनेंद्रगढ़।     प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और मनेंद्रगढ़ के स्थानीय…

अनिश्चितकालीन हड़ताल पर परिवहन संघ, BSP अधिकारियों के साथ बैठक में नहीं बनी सहमति, ये हैं प्रमुख मांगें…

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ShivNov 25, 20241 min read

बालोद।  रेलमार्ग परिवहन के 40% हिस्सा में ट्रांसपोर्टिंग समेत पांच…

पीएससी घोटाला : सोनवानी और गोयल को कोर्ट में किया गया पेश, 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल…

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ShivNov 25, 20241 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले में आरोपी पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी…

November 25, 2024

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सोशल मीडिया में वायरल हो रहा डीएड वाले सहायक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का लेटर, लोक शिक्षण संचालनालय ने कहा – आदेश पत्र फर्जी

रायपुर- सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री वाले सहायक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त कर दी है. इस बीच लोक शिक्षण संचालनालय के नाम से सोशल मीडिया में एक लेटर वायरल हो रहा, जिसमें लिखा है कि डीएड वाले सहायक शिक्षकों को सरकार डीएड करने के लिए छह महीने टाइम देगी. इस लेटर को लोक शिक्षण संचालनालय ने पूरी तरह फर्जी बताया है.

लोक शिक्षण संचालक दिव्या उमेश मिश्रा ने बताया, वायरल पत्र में उच्चतम न्यायालय (नई दिल्ली) के आदेश के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को संबोधित करते हुए सीधी भर्ती 2019 एवं 2024 में नियुक्त ऐसे सहायक शिक्षक जिनकी व्यावसायिक योग्यता केवल बीएड है, उन शिक्षकों को छह माह का प्रशिक्षण कराकर उनकी योग्यता डीएलएड के समकक्ष करने निर्देशित किया गया है. इस आशय का लोक शिक्षण संचालनालय ने कोई पत्र जारी नहीं किया है. यह पत्र पूरी तरह फर्जी है.

बता दें हाईकोर्ट ने बीएडधारी लोगों को सहायक शिक्षक पद पर दी गई नियुक्ति को निरस्त किया है. डीएड वालों को नियुक्ति देने के लिए हाईकोर्ट ने विभाग को आदेशित किया है. हाईकोर्ट ने नियुक्ति के लिए छह सप्ताह का समय दिया है, जिसमें से चार सप्ताह बीत गया है.