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March 12, 2025

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तेंदुए के शावकों की तस्करी का मामला, ईडी ने आरोपी शब्बीर अली की अचल संपत्तियों को किया कुर्क

रायपुर।  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तेंदुआ के दो शावकों की तस्करी के आरोपी शब्बीर अली की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है. ईडी के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की है. बता दें कि गरियाबंद के मैनपुर से तेंदुआ के शावकों के साथ रायपुर पुलिस ने दो आरोपियों शब्बीर अली और राकेश निषाद को गिरफ्तार किया था. यह मामला 2019 का है.

ईडी ने शब्बीर अली और राकेश निषाद के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत सिविल लाइंस थाना रायपुर में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की. दोनों आरोपियों पर आरोप लगाया गया था कि वे दो तेंदुए के शावकों को बेचने के इरादे से उनकी तस्करी में शामिल थे. इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने रायपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष 1 नवंबर 2019 को आरोप पत्र (संख्या 428/19) दायर किया था.

ईडी की जांच में बिक्री के इरादे से तेंदुए के शावकों की अवैध तस्करी में शब्बीर अली की संलिप्तता के बारे में सबूत सामने आई. एकत्र किए गए दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ-साथ पीएमएलए 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज अभियुक्तों के बयानों ने उक्त गतिविधियों में शब्बीर अली और राकेश निषाद की दोषीता स्थापित की. इसके अतिरिक्त जांच से यह भी पता चला कि शब्बीर अली वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 49 का उल्लंघन करते हुए पक्षियों और जानवरों की अनधिकृत बिक्री और खरीद में भी शामिल था. आगे की जांच जारी है.

जानिए पूरा मामला

रायपुर पुलिस को गरियाबंद के मैनपुर से तेंदुआ के शावकों को तस्करी के लिए रायपुर लाए जाने की सूचना मिली थी. इस सूचना के आधार पर जिले के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस की विशेष टीम गठित कर नाकेबंदी की गई थी. इसी दौरान टीम ने दो संदिग्धों से पूछताछ की और उनके वाहनों की जांच में शावकों को बरामद किया था. साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था. आरोपियों का हुलिया सूचना देने वाले ने पहले ही बता दिया था. इससे उन्हें पकड़ने में आसानी हुई. जांच के दौरान पुलिस को चूना भट्टी रायपुर निवासी मो. साबिर अली और राकेश निषाद पर शक हुआ. टीम ने दोनों को रोककर पूछताछ की. इसी दौरान शावकों को बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.