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बेटे भाग्य से और बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivFeb 25, 20252 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारे…

उद्योगों के विकास से ही बढ़ेंगे रोजगार के अवसर : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivFeb 25, 20254 min read

भोपाल।  दो दिवसीय ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट के दूसरे दिन सूक्ष्म…

व्यापार-व्यवसाय में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivFeb 25, 20254 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि व्यापार-व्यवसाय…

मध्यप्रदेश देश के सबसे तेज़ी से विकसित होने वाले राज्यों में है शामिल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivFeb 25, 20255 min read

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के प्रवासी भारतीयों…

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे के बाद आचार संहिता शून्य घोषित, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश

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ShivFeb 25, 20251 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 सफलतापूर्वक…

February 25, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने राज्यपाल को लिखा पत्र, कहा – आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों से अपात्र लोगों को हटाया जाए

रायपुर। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ के राजयपाल को पत्र लिखकर अनुसूचित क्षेत्र की आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों से विधि विरूद्ध अपात्र व्यक्तियों को तत्काल हटाने की मांग की है. पत्र में कहा गया है कि नवंबर 2024 में अनुसूचित क्षेत्र में संचालित राज्य के अनेक आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में प्राधिकृत अधिकारी बतौर ऐसे अशासकीय व्यक्तियों को बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने प्राधिकृत किया गया है, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के नहीं है. यह कृत्य छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के विरुद्ध है.

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने अपने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 48 की उपधारा (5) के खंड (दो) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में संचालित संसाधन सोसायटी में अध्यक्ष या सभापति का निर्वाचन केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों में से किया जाएगा. अनुसूचित क्षेत्र जिला कोरिया की आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों-रामगढ, चिरमी, तरगांव,जामपारा और धौराटिकरा के लिए जारी किए गए हैं. इसी प्रकार के अन्य अनेक आदेश और भी है, जिनमें अन्य वर्ग के व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया है. विधिक प्रावधानों की मंशा के विरुद्ध इस तरह अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों पर उनके वैधानिक अधिकारों की घोर उपेक्षा करके अन्य वर्ग के व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना उचित नहीं है.

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि राज्य सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें कि अनुसूचित क्षेत्र कि आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों मे अनुसूचित जनजाति वर्ग के अशासकीय व्यक्तियों को ही बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाए. जहां भी विधि विरूद्ध अपात्र व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया है वहां उनको तत्काल हटाते हुए पात्र व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाए.