Special Story

एडिशनल एसपी यूबीएस चौहान का तबादला, बनाए गए संयुक्त परिवहन आयुक्त, आदेश जारी…

एडिशनल एसपी यूबीएस चौहान का तबादला, बनाए गए संयुक्त परिवहन आयुक्त, आदेश जारी…

ShivJan 21, 20251 min read

रायपुर. साय सरकार ने राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी यूबीएस चौहान,…

मुकेश चंद्राकर हत्या पर कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा का बड़ा बयान, कहा- राजनीतिक षड़यंत्र की हो रही है चर्चा

मुकेश चंद्राकर हत्या पर कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा का बड़ा बयान, कहा- राजनीतिक षड़यंत्र की हो रही है चर्चा

ShivJan 21, 20252 min read

रायपुर। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को कांग्रेस राज्यसभा सांसद विवेक…

हादसे पर लगाम लगाने पुलिस का अनोखा तरीका : यमराज और चित्रगुप्त बनकर सड़क पर उतरे पुलिसकर्मी

हादसे पर लगाम लगाने पुलिस का अनोखा तरीका : यमराज और चित्रगुप्त बनकर सड़क पर उतरे पुलिसकर्मी

ShivJan 21, 20252 min read

खैरागढ़।    जिला मुख्यालय में बढ़ते सड़क हादसों और यातायात…

कार से एक करोड़ से अधिक रकम जब्त, वाहन चेकिंग के दौरान दुर्ग पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई

कार से एक करोड़ से अधिक रकम जब्त, वाहन चेकिंग के दौरान दुर्ग पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई

ShivJan 21, 20251 min read

दुर्ग।  छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव का बिगुल…

January 21, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने राज्यपाल को लिखा पत्र, कहा – आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों से अपात्र लोगों को हटाया जाए

रायपुर। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ के राजयपाल को पत्र लिखकर अनुसूचित क्षेत्र की आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों से विधि विरूद्ध अपात्र व्यक्तियों को तत्काल हटाने की मांग की है. पत्र में कहा गया है कि नवंबर 2024 में अनुसूचित क्षेत्र में संचालित राज्य के अनेक आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में प्राधिकृत अधिकारी बतौर ऐसे अशासकीय व्यक्तियों को बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने प्राधिकृत किया गया है, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के नहीं है. यह कृत्य छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के विरुद्ध है.

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने अपने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 48 की उपधारा (5) के खंड (दो) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में संचालित संसाधन सोसायटी में अध्यक्ष या सभापति का निर्वाचन केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों में से किया जाएगा. अनुसूचित क्षेत्र जिला कोरिया की आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों-रामगढ, चिरमी, तरगांव,जामपारा और धौराटिकरा के लिए जारी किए गए हैं. इसी प्रकार के अन्य अनेक आदेश और भी है, जिनमें अन्य वर्ग के व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया है. विधिक प्रावधानों की मंशा के विरुद्ध इस तरह अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों पर उनके वैधानिक अधिकारों की घोर उपेक्षा करके अन्य वर्ग के व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना उचित नहीं है.

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि राज्य सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें कि अनुसूचित क्षेत्र कि आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों मे अनुसूचित जनजाति वर्ग के अशासकीय व्यक्तियों को ही बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाए. जहां भी विधि विरूद्ध अपात्र व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया है वहां उनको तत्काल हटाते हुए पात्र व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाए.