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मुख्यमंत्री को माँ ने दिया अपना आशीर्वाद—स्नेह से छुआ गाल, हृदय से कहा धन्यवाद

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ShivMay 16, 20252 min read

रायपुर।   बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के करेगुट्टा पर्वत की…

मुख्यमंत्री ने 220 करोड़ रूपए की लागत से बन रही सिद्धबाबा सिंचाई जलाशय परियोजना का किया निरीक्षण

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ShivMay 16, 20252 min read

रायपुर।    सुशासन तिहार के अपने दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव…

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय के नवीन भवन का किया लोकार्पण

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ShivMay 16, 20251 min read

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजनांदगांव जिले…

सुशासन तिहार : मुख्यमंत्री ने बरगद पेड़ के नीचे लगाई जनचौपाल, ग्रामीणों को दी ये सौगातें…

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ShivMay 16, 20253 min read

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सहजता और सरलता से…

May 17, 2025

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चिरमिरी-नागपुर रोड हॉल्ट रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू, रेल मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना, 6 गांव की जमीनें होंगी अधिग्रहित..

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) जिले में प्रस्तावित चिरमिरी-नागपुर रोड हॉल्ट रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है. इस 17 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना के लिए रेल मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें कुल 6 ग्रामों की निजी भूमि अधिग्रहण के दायरे में आएगी.

अधिसूचना के अनुसार, जिन ग्रामों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी, उनमें चिरईपानी, सरोला, बंजी, खैरबना, सरभोका और चित्ताझोर शामिल हैं. परियोजना के लिए रेलवे और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सर्वेक्षण किया गया है, जिसके आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया चलाई जा रही है.

जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के अपर कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) द्वारा प्राप्त प्रस्ताव को 07 अप्रैल 2025 को उप मुख्य अभियंता (निर्माण)-1, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नॉर्थ बिलासपुर को भेजा गया था. इसके बाद 01 मई 2025 को कलेक्टर कार्यालय से अधिसूचना के राजपत्र प्रकाशन हेतु पत्र भेजा गया.

भारत सरकार के राजपत्र में 09 मई 2025 को रेल मंत्रालय (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे) द्वारा अधिसूचना संख्या 2074 प्रकाशित की गई है, जो रेल अधिनियम 1989 की धारा 20(ए) के तहत जारी की गई है.

जानिए कब है आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि

राजपत्र प्रकाशन की तिथि यानी 09 मई 2025 से 09 जून 2025 तक, कोई भी व्यक्ति जो अधिग्रहित की जा रही भूमि में हितधारक है, वह रेल अधिनियम की धारा 20(घ) की उपधारा (1) के अंतर्गत अपर कलेक्टर न्यायालय, कक्ष क्रमांक 19, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में लिखित में आपत्ति या दावा दर्ज करा सकता है.