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Shiv Mar 10, 2026 3 min read

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साय कैबिनेट का बड़ा निर्णय, धर्मांतरण रोकने के लिए नया विधेयक मंजूर

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Shiv Mar 10, 2026 3 min read

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज विधानसभा स्थित…

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

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Shiv Mar 10, 2026 3 min read

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March 10, 2026

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‘अधिकारियों के दबाव में लगाई अपहरण की धारा’, एसआई के जवाब से हैरान हुईं न्यायाधीश, आईजी-एसपी को दिया यह कड़ा संदेश…

दुर्ग। जिम संचालक अमित लखवानी के अपहरण और मारपीट के मामले गिरफ्तार युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव नजरुल इस्लाम को दुर्ग कोर्ट से जमानत मिल गई है. पूरे प्रकरण में भिलाई 3 थाना के एसआई ने जिस तरह से तर्क दिए उसने न्यायाधीश को हैरान कर दिया. फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने आईजी और एसपी को फिर से जांच कर अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव नजरुल इस्लाम की जमानत याचिका पर दुर्ग जिला न्यायालय में सुनवाई हुई. जानकारी के अनुसार, पुलिस द्वारा कांग्रेस नेता पर लगाई गई अपहरण की धारा पर महिला न्यायाधीश ने सवाल किया, तब एसआई वर्मा पहले पहल तो कोई जवाब नहीं दे पाए, इसके बाद उन्होंने दबाव में धारा लगाने की बात कही.

महिला न्यायधीश ने एसआई को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या आपको जानकारी है कि दबाव में धारा लगाने पर नौकरी भी जा सकती है. जिसके बाद नजरुल इस्माइल को जमानत देते हुए. दुर्ग एसपी और आईजी को इस मामले में फिर से जांच के बाद अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

जिम संचालक अमित लखवानी को जिम से उठाकर थाने में लाने और मारपीट के मामले में पुलिस चरोदा निगम के सभापति कृष्णा चंद्राकर और दो अन्य पार्षदों की तलाश कर रही है. सूत्रों के अनुसार, सभापति कृष्णा दो अन्य पार्षद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाने में लगे हुए हैं, फिलहाल सभी फरार बताए जा रहे हैं.