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छत्तीसगढ़ को ‘प्रकृति परीक्षण अभियान’ में राष्ट्रीय सम्मान: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी बधाई

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ShivFeb 25, 20252 min read

रायपुर।    छत्तीसगढ़ ने भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई…

भारत के विकास को गति दे रहा है मध्यप्रदेश : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

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ShivFeb 25, 20257 min read

भोपाल।      केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह…

सिविल लाइन रायपुर में क्रिश्चियन समुदाय के साथ शांति समिति की बैठक हुई आयोजित

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ShivFeb 25, 20253 min read

रायपुर।  पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. लाल उमेद…

February 25, 2025

Apni Sarkaar

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रायपुर में अपहरण और हत्या मामला : आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा बरकरार, हाईकोर्ट ने खारिज की अपील

बिलासपुर। 2 करोड़ रुपए फिरौती के लिए अपहरण और हत्या के मामले में चार आरोपियों को दी गई आजीवन कारावास की सजा को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है. आरोपियों की अपील को खारिज करते हुए डिवीजन बेंच ने परिस्थिति जन्य साक्ष्यों की मजबूत श्रृंखला को दोषसिध्दि के लिए पर्याप्त पाया है.

दरअसल, 16 अप्रैल 2018 को रायपुर में प्रकाश शर्मा की हत्या की गई थी. पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक के चचेरे भाई अमृत शर्मा ने तीन अन्य लोगों भोजराज नंद, अनिल कुमार बेहरा और चित्रसेन बेहरा के साथ मिलकर फिरौती के लिए प्रकाश का अपहरण करने की साजिश रची. इस प्रक्रिया में गलती से उसकी हत्या कर दी. उनका इरादा प्रकाश के पिता सत्यनारायण शर्मा से 2 करोड़ रुपए फिरौती वसूलने का था, लेकिन उनकी योजना तब विफल हो गई जब उन्होंने प्रकाश को क्लोरोफॉर्म दिया तो दम घुटने से उसकी मौत हो गई.

सभी आरोपियों को छठे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर ने दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई. आरोपियों ने नीचले कोर्ट द्वारा दी गई सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील प्रस्तुत की. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने सभी की अपील को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.