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गौरी गणेश इस्पात पर धरसींवा विधायक ने उद्योग मंत्री का किया ध्यान आकर्षित, मंत्री ने बताया-

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ShivFeb 28, 20252 min read

रायपुर। धरसींवा विधायक अनुज शर्मा अपने क्षेत्र के ग्राम मढ़ी…

विष्णु देव साय सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि, राज्य में प्रकृति परीक्षण अभियान को मिल रही सफलता

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ShivFeb 28, 20257 min read

रायपुर। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और सतत विकास को सुनिश्चित…

विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष महंत के साथ PCC चीफ दीपक बैज ने की चर्चा

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ShivFeb 28, 20251 min read

रायपुर।  विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन हंगामेदार रहा. विपक्ष…

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर उन्हें किया स्मरण

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ShivFeb 28, 20251 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वतंत्र भारत के प्रथम…

February 28, 2025

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कवर्धा अपहरण और हत्या मामला : पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा बरकरार, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

बिलासपुर।   अपहरण और हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने पांच आरोपियों के आजीवन कारावास की सजा को उचित ठहराया है. मामले की सुनवाई के बाद दिए गए फैसले में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु ने कहा कि “संदेह चाहे कितना भी गंभीर हो, पर सबूत की जगह नहीं ले सकता. पहचान परेड परीक्षण और अभियुक्तों से साक्ष्य की बरामदगी अपीलकर्ताओं के अपराध को पुष्ट करती है.”

मामला कबीरधाम जिले में 3 फरवरी 2019 की रात को 23 वर्षीय चेतन यादव के अपहरण और हत्या से जुड़ा है. चेतन यादव को तीन लोगों ने पुलिस अधिकारी बनकर सोने की चोरी के मामले में पूछताछ के बहाने अगवा किया था. 4 फरवरी 2019 को धोबनी पथरा के पास के जंगल में उसका जला हुआ और खून से लथपथ शव मिला था. उसके सिर पर गंभीर चोटें थीं. हत्या कथित तौर पर एक व्यक्तिगत झगड़े के कारण हुई थी. इसमें शामिल आरोपी हरीश साहू का एक महिला के साथ प्रेम संबंध था, जिसकी सगाई मृतक चेतन यादव के साथ तय हुई थी. हरीश साहू ने सह-आरोपी जयपाल उर्फ ​​पालू कौशिक, विजय गंधर्व, सियाराम सैय्याम, विकास साहू और पवन निर्मलकर के साथ मिलकर सगाई को रोकने चेतन यादव की हत्या की साजिश रची.

दोषी व्यक्तियों ने फरवरी 2021 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. कोर्ट ने तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर अपहरण और हत्या के लिए विजय गंधर्व, जयपाल उर्फ ​​पालू कौशिक, हरीश साहू, विकास साहू और सियाराम सैय्याम के आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा. साथ ही साजिश और सबूतों को नष्ट करने के आरोप में अतिरिक्त सजा सुनाई. हालांकि पर्याप्त सबूत न होने से पवन निर्मलकर की दोषसिद्धि को खारिज कर दिया. आरोपी विकास साहू को पुलिस अधिकारी का रूप धारण करने के लिए धारा 170 के तहत भी दोषी ठहराते हुए एक साल की अतिरिक्त सजा दी गई.