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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी, 9 जून से होगा लागू

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी, 9 जून से होगा लागू

ShivMay 14, 20251 min read

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी किया गया है,…

May 14, 2025

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जय अम्बे मल्टी स्पेशिलिटी हास्पिटल पर 31 लाख 32 हजार रूपए का जुर्माना, कई अस्पतालों का योजना के अंतर्गत किया गया पंजीयन निरस्त

रायपुर।   राज्य नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ द्वारा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजनांतर्गत नियम विरूद्ध कार्य करने वाले अस्पतालों पर नियमित रूप से कार्यवाही की जा रही है। राज्य नोडल एजेंसी को अस्पतालों के विरूद्ध अनावश्यक पैकेज ब्लॉक करने, अनावश्यक आई.पी.डी. एवं आई.सी.यू. के पैकेज ब्लॉक करने, योजनांतर्गत लाभ देने से मना करने, अतिरिक्त नगद राशि लिए जाने इत्यादि की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जिसके कारण अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अस्पतालों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण संतोषजनक नही होने अथवा स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने वाले अस्पतालों पर कार्यवाही की गई है।

इसके अंतर्गत बाबूजी केयर हॉस्पिटल रायपुर एवं समता हॉस्पिटल डोण्डी लोहारा बालोद द्वारा अनावश्यक रूप से पैकेज ब्लॉक करने व उच्चाधिकारियों के आदेश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देने के कारण इनका योजनांतर्गत पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। जय अम्बे मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल रायपुर द्वारा गलत तरीके से आई.सी.यू. के पैकेज ब्लॉक करने के कारण जारी स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर राशि 31 लाख 32 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया एवं तीन माह के लिए अस्पताल को योजना से निलंबित किया गया है।