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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी, 9 जून से होगा लागू

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी, 9 जून से होगा लागू

ShivMay 14, 20251 min read

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी किया गया है,…

May 14, 2025

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नवीन कार्यालय भवन निर्माण कार्य में अनियमितता, रतनपुर नगर पालिका के उप अभियंता वैभव अग्रवाल निलंबित, आदेश जारी…

रायपुर।  रतनपुर नगर पालिका में पदस्थ उप अभियंता वैभव अग्रवाल को निलंबित किया गया है, जिसका आदेश नगरीय प्रशासन विभाग के अवर सचिव ने जारी किया है.

बता दें कि रतनपुर नगर पालिका में नवीन कार्यालय भवन निर्माण कार्य लागत राशि 165.77 लाख रूपये के लिए ऑनलाईन टेंडर कमांक 152643 जारी किया गया था, जिसमें नवीन कार्यालय भवन निर्माण कार्य के लिए आमंत्रित निविदा खोले जाने की कार्रवाई में बिना किसी पर्याप्त कारण के अनावश्यक विलंब किया गया. इसके अलावा निविदा समिति से अनुशंसा प्राप्त नहीं करने, पुनर्निंविदा की कार्रवाई में अनियमितता और संभावित आर्थिक क्षति के लिये उत्तरदायी पाए जाने के बाद नियम 1968 के नियम 53 के तहत वैभव अग्रवाल उप अभियंता, नगर पालिका परिषद रतनपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

निलंबन अवधि में अग्रवाल का मुख्यालय संयुक्त, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर नियत किया गया है. उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.

देखें आदेश की कॉपी