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पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को लगा झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को लगा झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

ShivFeb 22, 20252 min read

बिलासपुर। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जमानत…

छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चल रही सुगबुगाहट के बीच अमरजीत भगत का फिर छलका दर्द, कहा-

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ShivFeb 22, 20251 min read

अंबिकापुर। पूर्व मंत्री और प्रदेश के बड़े आदिवासी कांग्रेस नेता अमरजीत…

February 22, 2025

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आईपीएस जीपी सिंह को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, राजद्रोह मामले पर लगाई रोक

बिलासपुर- आईपीएस जीपी सिंह को हाईकोर्ट से एक बार फिर से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के केस पर रोक लगा दी है. बता दें कि 1994 बैच के आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया था. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केस की प्रोसिडिंग पर रोक लगा दी है.

इससे पहले बीते 2 मई को IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली थी. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनके खिलाफ सुपेला थाने में दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी. जीपी सिंह ने इस एफआईआर को समाप्त करने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.