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DG Insignia is Awarded: इंस्पेक्टर कर्मपाल सिंह गुर्जर समेत इन 201 अफसरों को मिलेगा अवार्ड

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ShivMay 10, 20251 min read

रायपुर।  दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के कुल 6 आरपीएफ…

भारतीय सेना ने पाकिस्तान आर्मी के चेक पोस्ट किए ध्वस्त; आतंकी लॉन्च पैड भी तबाह

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ShivMay 10, 20253 min read

नई दिल्ली। भारतीय सेना ने जम्मू के निकट एक महत्वपूर्ण…

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलदाकछार में दी कई सौगातें: महानदी में होगा तटबंध निर्माण, चौक में लगेगी हाई मास्ट लाइट

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ShivMay 9, 20252 min read

रायपुर।   प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलौदाबाजार…

हनुमान मंदिर से मूर्ति चोरी, हिंदू संगठनों में आक्रोश, जांच में जुटी पुलिस

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ShivMay 9, 20252 min read

पथरिया। मुंगेली जिले के लछनपुर मार्ग पर स्थित दक्षिण मुखी…

May 10, 2025

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7 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने दोषी की उम्रकैद की सजा को रखा बरकरार, कहा- गवाही किसी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त

बिलासपुर। 7 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए आरोपी को दी गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया है.

आरोपी ने कोर्ट में यह तर्क दिया था कि उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया गया है, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में पीड़िता की गवाही सबसे महत्वपूर्ण होती है और वह किसी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है.

यह मामला 3 अप्रैल 2022 को कोरबा जिले में सामने आया था, जहां एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी. मामले में निचली अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए मौत तक कारावास की सजा सुनाई थी.

दोषी ने निचली अदालत की फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. इसपर हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की. कोर्ट ने इस तरह के गंभीर अपराधों में यदि पीड़िता की गवाही ऐसे मामले में महत्वपूर्ण है. गवाही ही किसी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है.