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भारतमाला परियोजना घोटाला: जमीन दलाल हरमीत सिंह 14 मई तक न्यायिक हिरासत में, EOW की जांच जारी

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ShivMay 10, 20252 min read

रायपुर। भारतमाला परियोजना से जुड़े 48 करोड़ रुपये के घोटाले…

भारतीय विदेश मंत्रालय ऑपरेशन सिंदूर की दे रहा जानकारी…

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ShivMay 10, 20251 min read

नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने…

नवा रायपुर में प्रस्तावित होलसेल कॉरिडोर रद्द, 540 रुपए वर्गफीट में जमीन देने का भी था प्रस्ताव

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ShivMay 10, 20252 min read

रायपुर।   नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित ‘होलसेल कॉरिडोर’ प्रोजेक्ट…

May 10, 2025

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7 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने दोषी की उम्रकैद की सजा को रखा बरकरार, कहा- गवाही किसी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त

बिलासपुर। 7 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए आरोपी को दी गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया है.

आरोपी ने कोर्ट में यह तर्क दिया था कि उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया गया है, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में पीड़िता की गवाही सबसे महत्वपूर्ण होती है और वह किसी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है.

यह मामला 3 अप्रैल 2022 को कोरबा जिले में सामने आया था, जहां एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी. मामले में निचली अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए मौत तक कारावास की सजा सुनाई थी.

दोषी ने निचली अदालत की फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. इसपर हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की. कोर्ट ने इस तरह के गंभीर अपराधों में यदि पीड़िता की गवाही ऐसे मामले में महत्वपूर्ण है. गवाही ही किसी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है.