Special Story

स्वास्थ्य मंत्री के रिश्तेदार होने का दावा करने वाले सिविल सर्जन के विरुद्ध जांच हुई शुरू

स्वास्थ्य मंत्री के रिश्तेदार होने का दावा करने वाले सिविल सर्जन के विरुद्ध जांच हुई शुरू

ShivMar 6, 20254 min read

जांजगीर-चांपा। जिला अस्पताल में सिविल सर्जन डॉ. दीपक जायसवाल के…

CGMSC घोटाला : 660 करोड़ की गड़बड़ी मामले में ACB-EOW ने IAS भीम सिंह को किया तलब, दो घंटे से पूछताछ जारी

CGMSC घोटाला : 660 करोड़ की गड़बड़ी मामले में ACB-EOW ने IAS भीम सिंह को किया तलब, दो घंटे से पूछताछ जारी

ShivMar 6, 20251 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (CGMSC) में 660 करोड़ रुपये के…

रायगढ़ जिला पंचायत में भाजपा का कब्जा : निर्विरोध अध्यक्ष बनीं शीखा

रायगढ़ जिला पंचायत में भाजपा का कब्जा : निर्विरोध अध्यक्ष बनीं शीखा

ShivMar 6, 20251 min read

रायगढ़।  जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा ने अपना परचम…

March 6, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

2021 में युवक को 9 बोतल कफ सिरप और 16 नशीली गोलियां के साथ रायपुर पुलिस ने किया था गिरफ्तार, कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना, सुनाई 5 साल कैद की सजा

रायपुर।  मरीन ड्राइव के पास कफ सिरप और नशीली गोलियों के साथ एक आरोपी के खिलाफ तेलीबांधा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज गिरफ्तार किया था. अब इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को दो अलग-अलग धाराओं में 5-5 साल कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. ये सजा पंकज कुमार सिन्हा, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) के कोर्ट द्वारा सुनाई गई है.

कोर्ट के आदेश के मुताबिक तेलीबांधा थाना के मौलीपारा निवासी दयाराम रादव (32) पिता राहुल यादव के खिलाफ 29 जून 2021 को तेलीबांधा थाना पुलिस ने 9 बोतल कफ सिरप और 16 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था. आरोपी के खिलाफ तेलीबांधा थाने में एनडीपीएस की दो अलग-अलग धाराओं पर मामला दर्ज किया गया था. अब कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ 5-5 साल कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है, कोर्ट ने दोनो धाराओं के तहत सुनाई गई सजा एक साथ भुगताने का फरमान सुनाया है.   

कोर्ट का फैसला

  • एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(B) के तहत 5 साल की कठोर कैद और ₹50,000 जुर्माना.
  • एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(B) के तहत 5 साल की कठोर कैद और ₹50,000 जुर्माना.