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2161 करोड़ का शराब घोटाला: विजय भाटिया की न्यायिक हिरासत 26 जून तक बढ़ी

2161 करोड़ का शराब घोटाला: विजय भाटिया की न्यायिक हिरासत 26 जून तक बढ़ी

ShivJun 12, 20252 min read

रायपुर। 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाला में आरोपी विजय…

अतिशेष प्राचार्य-व्याख्याताओं की मंत्रालय में हो रही राज्य स्तरीय काउंसिलिंग, हाथों-हाथ दे रहे पदस्थापना आदेश

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ShivJun 12, 20251 min read

रायपुर। शैक्षिक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत इन्द्रावती भवन के सभा…

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने Unicef, WHO, AIIMS सहित 5 संस्थाओं के साथ हुआ ऐतिहासिक MOU

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ShivJun 12, 20254 min read

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन  में स्वास्थ्य…

बलौदाबाजार में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई

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ShivJun 12, 20251 min read

बलौदाबाजार। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर जिले में अवैध…

विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पड़ोसी ने लगाया मां, पत्नी और जीजा से मारपीट का आरोप…

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ShivJun 12, 20252 min read

जांजगीर-चाम्पा। जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू पर पड़ोसी चंद्रशेखर राठौर ने…

रायपुर से उड़ान भरने वाली अहमदाबाद की फ्लाइट रद्द

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ShivJun 12, 20251 min read

रायपुर। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रही एयर…

June 12, 2025

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जो कहेंगे सच कहेंगे

रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने रेरा की महत्वपूर्ण बैठक

रायपुर।     छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में बैंक खातों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिसूचित बैंक अधिकारियों एवं बिल्डर्स के संगठन (क्रेडाई) के सदस्यों के साथ आज स्थानीय न्यू सर्किट हाऊस में संयुक्त बैठक किया गया। बैठक में रेरा के अध्यक्ष संजय शुक्ला, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक महेन्द्र डोहरे, पंजाब नेशनल बैंक के जोनल मैनेजर और 28 राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के अधिकारी, साथ ही क्रेडाई (रायपुर और बिलासपुर) के सदस्य शामिल हुए।

रेरा के अध्यक्ष संजय शुक्ला ने कहा कि बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा खाता संचालन रेरा के नियमों के अनुसार हो। रेरा ने कई अवसरों पर पाया है कि कुछ बैंकों द्वारा खातों के संचालन में अनियमितताएं हो रही हैं, जिससे निवेशकों और बैंकों के हितों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। इसके लिए बैंकों को नियमों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि रेरा प्रावधानों के अनुसार, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तीन प्रकार के खाते आवश्यक हैं। कलेक्शन अकाउंट में जमा राशि का 70 प्रतिशत रेरा डेजिग्नेटेड खाते और 30 प्रतिशत राशि बिल्डर्स के प्रोजेक्ट से संबंधित खाते में अंतरित किया जाता है। उन्होंने कहा कि रेरा खाते में जमा 70 प्रतिशत राशि समय-समय पर बिल्डर द्वारा कार्य की प्रगति के आधार पर बिल्डर के खाते में अंतरित किया जाता है, जिससे बिल्डर आबंटितों से प्राप्त राशि का दुरुपयोग नहीं कर सकता है।

बैठक में बैंकों ने रेरा के साथ मिलकर प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने तथा सॉफ्टवेयर में आवश्यक सुधार करने की सहमति दी। रेरा ने भविष्य में खातों की पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का संकल्प लिया। इस संबंध में विस्तृत जानकारी रेरा की वेबसाइट rera.cgstate.gov.in पर प्राप्त कर किया जा सकता है।