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स्कूल शिक्षा विभाग के उपसचिव बने नीलम टोप्पो, इन अफसरों का भी हुआ तबादला, देखिये आदेश

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ShivJun 10, 20251 min read

रायपुर।  राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर सहित कई अधिकारियों का…

पूर्व IAS की बेटी पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप, कांग्रेस ने की जांच की मांग

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ShivJun 10, 20253 min read

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी। जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह जैन पर फर्जी…

मनेन्द्रगढ़ बीईओ सुरेन्द्र जायसवाल निलंबित, शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में गंभीर अनियमितताओं का आरोप

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ShivJun 10, 20252 min read

रायपुर। सरगुजा संभाग के आयुक्त ने मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के विकास…

2021 बैच के आठ अधिकारियों का मिली नवीन पदस्थापना, देखिए लिस्ट

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ShivJun 10, 20251 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के…

नक्सलियों ने किया भारत बंद का आह्वन, गृह मंत्री विजय शर्मा बोले- एक मोहल्ला भी नहीं होगा बंद

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ShivJun 10, 20252 min read

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में बीते दिनों जवानों ने मुठभेड़ में कई…

June 11, 2025

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रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने रेरा की महत्वपूर्ण बैठक

रायपुर।     छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में बैंक खातों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिसूचित बैंक अधिकारियों एवं बिल्डर्स के संगठन (क्रेडाई) के सदस्यों के साथ आज स्थानीय न्यू सर्किट हाऊस में संयुक्त बैठक किया गया। बैठक में रेरा के अध्यक्ष संजय शुक्ला, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक महेन्द्र डोहरे, पंजाब नेशनल बैंक के जोनल मैनेजर और 28 राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के अधिकारी, साथ ही क्रेडाई (रायपुर और बिलासपुर) के सदस्य शामिल हुए।

रेरा के अध्यक्ष संजय शुक्ला ने कहा कि बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा खाता संचालन रेरा के नियमों के अनुसार हो। रेरा ने कई अवसरों पर पाया है कि कुछ बैंकों द्वारा खातों के संचालन में अनियमितताएं हो रही हैं, जिससे निवेशकों और बैंकों के हितों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। इसके लिए बैंकों को नियमों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि रेरा प्रावधानों के अनुसार, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तीन प्रकार के खाते आवश्यक हैं। कलेक्शन अकाउंट में जमा राशि का 70 प्रतिशत रेरा डेजिग्नेटेड खाते और 30 प्रतिशत राशि बिल्डर्स के प्रोजेक्ट से संबंधित खाते में अंतरित किया जाता है। उन्होंने कहा कि रेरा खाते में जमा 70 प्रतिशत राशि समय-समय पर बिल्डर द्वारा कार्य की प्रगति के आधार पर बिल्डर के खाते में अंतरित किया जाता है, जिससे बिल्डर आबंटितों से प्राप्त राशि का दुरुपयोग नहीं कर सकता है।

बैठक में बैंकों ने रेरा के साथ मिलकर प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने तथा सॉफ्टवेयर में आवश्यक सुधार करने की सहमति दी। रेरा ने भविष्य में खातों की पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का संकल्प लिया। इस संबंध में विस्तृत जानकारी रेरा की वेबसाइट rera.cgstate.gov.in पर प्राप्त कर किया जा सकता है।