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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सांदीपनी और जवाहर नवोदय विद्यालय भवन का किया लोकार्पण

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ShivJun 6, 20254 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा आज रतलाम जिले को…

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात

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ShivJun 6, 20254 min read

नई दिल्ली।  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को…

संवेदनशील फिल्मकार अभिनेता चम्पक बैनर्जी द्वारा की गई”लाल पहाड़….बोस द मिसिंग फाईल्स’ की रचना

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ShivJun 6, 20253 min read

मुंबई।  “लाल पहाड़….बोस द मिसिंग फाईल्स” एक संवेदनशील कहानी और पटकथा…

खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा

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ShivJun 6, 20253 min read

रायपुर। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने आज मंत्रालय महानदी भवन…

June 7, 2025

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हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला : केवल प्रक्रियात्मक त्रुटियों के आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता मुकदमा, गांजा तस्कर की 20 साल की सजा को रखा बरकरार

बिलासपुर। हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि यदि ठोस साक्ष्य मौजूद हैं, तो केवल प्रक्रियात्मक त्रुटियों के आधार पर मुकदमा अमान्य नहीं किया जा सकता. इसके साथ ही कोर्ट ने गांजा तस्करी के दोषी की 20 साल के कठोर कारावास व 2 लाख के जुर्माने की सजा को बरकरार रखा है. 

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में गांजा तस्करी के मामले में मिली सजा के खिलाफ दोषियों की अपील पर सुनवाई हुई. बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि एनडीपीएस नियम 10 और 11 के अनुपालन में कमी और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52-ए का पालन करने में देरी से मुकदमा अमान्य नहीं होता. यदि प्रतिबंधित मादक पदार्थ (गांजा) की बरामदगी सिद्ध हो चुकी है, तो सजा उचित है.

बता दें कि 5 जनवरी 2020 को एएसआई एचएन ताम्रकार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांजगीर-चाम्पा जिले के पामगढ़ में वाहनों की नियमित जांच कर रही थी. इस दौरान शिवरीनारायण से आ रही ओडिशा पासिंग चार पहिया गाड़ी को रुकने का इशारा किया. चालक ने वाहन रोकने के बजाय गति बढ़ा दी. संदेह होने पर पुलिस ने वाहन का पीछा किया और भारतीय स्टेट बैंक, पामगढ़ शाखा के सामने उसे रोक लिया.

तलाशी लेने पर गाड़ी से 217 पैकेटों में 222.8 किलोग्राम गांजा मिला, जिसे काले कंबल के नीचे छुपाया गया था. वाहन चालक शाहबाज अहमद शेख को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी अजय सिंह बघेल फरार हो गया. विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस अधिनियम), जांजगीर-चांपा ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी)(ii)(सी) के अंतर्गत आरोपी शाहबाज अहमद शेख को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया. इस सजा के खिलाफ दोषी शाहबाज ने हाई कोर्ट में अपील की थी.