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कांग्रेस में शहर जिला प्रभारी नियुक्त, आदेश जारी…

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ShivMay 17, 20251 min read

रायगढ़। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रायगढ़ जिले के लिए…

कौशल्या विहार में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, RDA, निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई

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ShivMay 17, 20252 min read

रायपुर।   कौशल्या विहार क्षेत्र में शनिवार सुबह रायपुर विकास प्राधिकरण…

May 17, 2025

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आय से अधिक संपत्ति मामले में अदालत का अहम फैसला: सरकारी अधिकारी को सुनाई 5 साल सश्रम कारावास की सजा, लगाया 1 लाख का जुर्माना

रायपुर। आय से अधिक संपत्ति मामले में विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रायपुर ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में पदस्थ अधीक्षण अभियंता मनोज सिंह ठाकुर को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश भी दिया गया है।

ऐसे हुआ खुलासा

एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 20 जुलाई 2015 को विशेष न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त कर मनोज सिंह ठाकुर के रायपुर स्थित दीनदयाल नगर निवास पर छापा मारा था। इस दौरान सोने-चांदी के आभूषण, नगदी, वाहन, कीमती दस्तावेज, बैंक पासबुक और बीमा पत्रक समेत कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए थे। जांच में सामने आया कि मनोज सिंह ठाकुर और उनके परिजनों के नाम पर कुल 71 लाख 22 हजार 771 रुपये की अनुपातहीन संपत्ति दर्ज है।

कोर्ट का कड़ा रुख, भ्रष्टाचार को बताया समाज के लिए घातक

पूरी जांच और सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय रायपुर के न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि –“वर्तमान समय में भ्रष्टाचार समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। यह देश, प्रदेश और समाज के समुचित विकास को प्रभावित करने वाला एक गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है।”