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कला साध्य भी है, आराध्य भी है : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivJan 3, 20255 min read

भोपाल।    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को एनसीईआरटी…

रायपुर-अंबिकापुर-बिलासपुर फ्लाइट को नहीं मिला एक भी यात्री, अब लिया गया ये बड़ा फैसला…

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ShivJan 3, 20252 min read

रायपुर।  फ्लाई बिग (Fly Big) ने रायपुर-अंबिकापुर- बिलासपुर फ्लाइट (Raipur-Ambikapur-…

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की आबकारी विभाग के कार्यों की समीक्षा

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ShivJan 3, 20252 min read

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश में अवैध…

January 3, 2025

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एसआई-प्लाटून कमांडर भर्ती पर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, महिला की जगह पुरुष अभ्यर्थियों की होगी भर्ती

बिलासपुर- एसआई-प्लाटून कमांडर भर्ती पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने एसआई-प्लाटून कमांडर पद के 370 महिला अभ्यर्थियों की जगह 370 पुरुष अभ्यर्थियों को दूसरे चरण के चयन के लिए 45 दिनों के भीतर आमंत्रित करने के साथ, पत्र जारी होने के 90 दिनों के भीतर चयन प्रक्रिया पूरा करने का आदेश दिया है.

बता दें कि प्रदेश में SI और प्लाटून कमांडर के करीब 975 खाली पदों पर भर्ती के लिए पुलिस मुख्यालय ने साल 2021 में वैकेंसी निकाली थी. भर्ती की जिम्मेदारी व्यावसायिक परीक्षा मंडल को दी गई, जिस पर 17 सितंबर 2021 को आवेदन जमा करने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था.

पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए साल 2017 में व्यापम ने प्रक्रिया शुरू की थी, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया. इस वजह से अभ्यर्थियों में आक्रोश भड़क गया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया. राज्य सरकार ने 2021 में भर्ती प्रक्रिया शुरू की, लेकिन वह भी अब तक पूरी नहीं हो पाई है.

भर्ती के लिए प्रारंभिक एग्जाम लिया गया और मेरिट सूची जारी की गई. व्यापम ने मुख्य परीक्षा के पहले ही आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए कैटेगरी वाइज सूची जारी कर दी, जिसके कारण जनरल कैटेगरी के बहुत से उम्मीदवारों के नाम सूची में नहीं आ सके. व्यावसयिक परीक्षा मंडल की ओर से जारी सूची को चुनौती देते हुए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों ने वकील के जरिए हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी.