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‘सुशासन तिहार’ समेत शासन के कार्यों में रुचि नहीं लेने पर 2 पंचायत सचिव निलंबित

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ShivApr 30, 20251 min read

अभनपुर। जिला पंचायत रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जनपद…

स्कूल शिक्षा विभाग ने 2800 प्राचार्यों की जारी पदोन्नति सूची, देखें लिस्ट…

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ShivApr 30, 20251 min read

रायपुर। राज्य शासन ने बड़े पैमाने पर शिक्षा विभाग में…

बीएडधारी सहायक शिक्षकों के समायोजन को लेकर आदेश जारी, 5 बिंदुओं में जारी किए निर्देश…

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ShivApr 30, 20252 min read

रायपुर। साय कैबिनेट में आज बर्खास्त बीएडधारी शिक्षकों के समायोजन के…

4 आईएएस अफसरों का तबादला, रीना बाबा कंगाले की मंत्रालय में हुई वापसी, देखें तबादला आदेश…

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ShivApr 30, 20252 min read

रायपुर।  राज्य सरकार ने 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया…

इस्कॉन की भूमिका वैश्विक है : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivApr 30, 20254 min read

भोपाल।    भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण के संदेश और…

सामूहिक विवाह सामाजिक सुधार का है महत्वपूर्ण कदम – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivApr 30, 20254 min read

भोपाल।   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देश एवं प्रदेशवासियों को…

April 30, 2025

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सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पत्र का असर, 2621 सहायक शिक्षकों के समायोजन का निर्णय

रायपुर।  बर्खास्त शिक्षक मामले में सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पत्र का असर हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक (विज्ञान – प्रयोगशाला) के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस फैसले पर मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि, “मैं इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी समेत पूरी कैबिनेट का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही समायोजित सभी सहायक शिक्षकों को हार्दिक बधाई और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ देता हूँ। यह निर्णय न केवल शिक्षकों के जीवन में स्थायित्व लाने वाला है, बल्कि उनके परिवारों को भी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा।

बता दें कि, 7 अप्रैल 2025 को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि , राज्य सरकार संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए इन शिक्षकों को समकक्ष पदों पर एक बार की विशेष छूट (ONE TIME EXEMPTION) के माध्यम से समायोजित करें। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राज्य के मिडिल और हाई स्कूलों में प्रयोगशाला सहायक जैसे कई समकक्ष पद रिक्त हैं, जिन पर इन योग्यताधारी बर्खास्त शिक्षकों को समायोजित किया जा सकता है। सांसद ने यह मांग की है कि राज्य सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप जीवन रक्षा के अपने कर्तव्यों का पालन करे और इन शिक्षकों के भविष्य को अंधकारमय होने से बचाए। राज्य सरकार द्वारा इस सुझाव को गंभीरता से लेते हुए 23 दिन बाद बर्खास्त शिक्षकों को समायोजित करने का निर्णय लिया गया है।