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रायपुर में अवैध शराब बिक्री और नकली होलोग्राम रैकेट का भंडाफोड़, ढाबा संचालक और प्रिंटर्स मालिक गिरफ्तार

रायपुर।  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब बिक्री और नकली होलोग्राम के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है. टाटीबंध वृत्त की सहायक जिला आबकारी अधिकारी जेबा खान के नेतृत्व में बी.एच. ढाबा, ग्राम तेंदुआ और बीरगांव के लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स में छापेमारी की गई, जिसमें ढाबा संचालक सकंटमोचन सिंह उर्फ शंकर सिंह और श्री गणेश प्रिंटर्स के मालिक गणेश चौरसिया को गिरफ्तार किया गया. दोनों के खिलाफ धारा 318 और 336(3) BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है.

20 अप्रैल 2025 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आबकारी विभाग की टीम ने बी.एच. ढाबा, टाटीबंध बायपास रोड, तेंदुआ में छापा मारा. छापेमारी में ढाबा संचालक सकंटमोचन सिंह के कब्जे से 105 ढक्कन (वेलकम डिस्टलरीज प्राइवेट लिमिटेड, बिलासपुर अंकित), 3 ढक्कन (छत्तीसगढ़ डिस्टलरीज लिमिटेड, कुम्हारी अंकित), 165 स्पंज वाइजर, 1150 शोले मसाला देशी मंदिरा स्टीकर, और 35 होलोग्राम शीट्स में 1460 नकली होलोग्राम बरामद किए गए. सकंटमोचन सिंह इन सामग्रियों के लिए कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका.

बीरगांव में मिले नकली होलोग्राम

पूछताछ में सकंटमोचन सिंह ने बताया कि नकली होलोग्राम और लेबल बीरगांव के लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स में स्थित श्री गणेश प्रिंटर्स से प्राप्त किए गए. इसके बाद आबकारी टीम ने गणेश चौरसिया की दुकान पर छापा मारा, जहां 371 शीट्स में 40,068 नकली होलोग्राम (हल्का नीला रंग), होलोग्राम बनाने में प्रयुक्त पेन ड्राइव, और लेन-देन से संबंधित मोबाइल फोन बरामद किया गया. गणेश चौरसिया भी कोई वैध कागजात पेश नहीं कर सका.

आबकारी विभाग के अनुसार, बरामद नकली होलोग्राम शासकीय मुद्रणालय द्वारा निर्मित सुरक्षा होलोग्राम की प्रतिकृति थे, जो देशी मंदिरा की बोतलों पर लगाए जाते हैं. दोनों आरोपियों ने इन नकली होलोग्राम, लेबल, और ढक्कनों का उपयोग कर शराब की अवैध बिक्री और शासन के साथ धोखाधड़ी की.