Special Story

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने काशी स्पाइन हॉस्पिटल का किया लोकार्पण

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने काशी स्पाइन हॉस्पिटल का किया लोकार्पण

ShivNov 24, 20241 min read

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर…

मुख्यमंत्री ओपन चैलेंज ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में हुए शामिल

मुख्यमंत्री ओपन चैलेंज ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में हुए शामिल

ShivNov 24, 20242 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर जिले के पत्थलगांव तहसील…

ग्रामीण इलाके में पहुंचा 35 हाथियों का दल, कड़कड़ाती ठंड में रात भर जागने पर लोग मजबूर

ग्रामीण इलाके में पहुंचा 35 हाथियों का दल, कड़कड़ाती ठंड में रात भर जागने पर लोग मजबूर

ShivNov 24, 20241 min read

सरगुजा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में 35 हाथियों का दल फिर से…

ई-चालान से बचने के लिए वाहन की नंबर प्लेट से छेड़छाड़, पुलिस ने दो आरोपियों को भेजा जेल

ई-चालान से बचने के लिए वाहन की नंबर प्लेट से छेड़छाड़, पुलिस ने दो आरोपियों को भेजा जेल

ShivNov 24, 20242 min read

रायपुर।  यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई से बचने के…

लक्ष्मी राजवाड़े की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर, बाल-बाल बचीं मंत्री…

लक्ष्मी राजवाड़े की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर, बाल-बाल बचीं मंत्री…

ShivNov 24, 20241 min read

बलरामपुर। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सड़क दुर्घटना में बाल-बाल…

November 24, 2024

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

राज्य उर्दू अकादमी के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे इदरीस गांधी, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

बिलासपुर. एक अहम मामले में निर्णय सुनाते हुए हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी के अध्यक्ष इदरीस गांधी को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनके पद पर बने रहने का आदेश जारी किया है. जस्टिस एनके चन्द्रवंशी की एकलपीठ ने आज राज्य शासन को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि तीन साल के पहले इदरीस गांधी को नहीं हटाया जा सकता है। 

याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय के समक्ष पक्ष रखा गया कि क्लॉज 7 और 9 के तहत वैधानिक प्रावधान है, जिसके तहत तीन वर्ष के पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता और हटाने की जो वैधानिक प्रावधान है उनका पालन किए बगैर मनमाने तरीके से नहीं हटाया जा सकता. ऐसे में उन्हें हटाना पूर्णतः अवैधानिक कार्रवाई है।

कोर्ट ने कहा कि हटाने के किसी भी प्रकिया के पालन को राज्य सरकार ने नहीं किया है. न्यायालय ने उर्दू अकादमी के अध्यक्ष को कार्य करने की अनुमति दी है. न्यायालय ने यह भी कहा है कि GAD का आदेश पूरी तरह अवैधानिक है और उसका मनमाना अर्थ लगाकर छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी की नियुक्ति को मनमाने तरीके से रद्द नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य उर्दू अकादमी के अध्यक्ष की नियुक्ति को मनमाने तरीके से रद्द करने से पहले उच्च न्यायालय के आदेशों का अध्ययन करें.