Special Story

श्याम बिहारी का देवेंद्र की रिहाई पर तंज, अभी सिर्फ जमानत मिली है

श्याम बिहारी का देवेंद्र की रिहाई पर तंज, अभी सिर्फ जमानत मिली है

ShivFeb 23, 20251 min read

रायपुर।    बलौदाबाजार अग्निकांड मामले में हिंसा भड़काने के आरोपी…

हाई कोर्ट ने कृषि शिक्षकों की भर्ती में छूट के प्रावधान को बताया असंवैधानिक, अब बीएड की डिग्री होगी अनिवार्य

हाई कोर्ट ने कृषि शिक्षकों की भर्ती में छूट के प्रावधान को बताया असंवैधानिक, अब बीएड की डिग्री होगी अनिवार्य

ShivFeb 23, 20252 min read

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में कृषि शिक्षकों की भर्ती को…

नारायणपुर ने रचा इतिहास: नीति आयोग से मिला 10 करोड़ रुपये का पुरस्कार, नए विकास कार्यों को मिलेगी गति

नारायणपुर ने रचा इतिहास: नीति आयोग से मिला 10 करोड़ रुपये का पुरस्कार, नए विकास कार्यों को मिलेगी गति

ShivFeb 23, 20251 min read

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला अब विकास की नई मिसाल बन…

कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी पर हमला, बाल-बाल बचीं उम्मीदवार

कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी पर हमला, बाल-बाल बचीं उम्मीदवार

ShivFeb 23, 20251 min read

कोटा।  न्यायधानी के कोटा क्षेत्र में आज कांग्रेस समर्थित जनपद…

February 23, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

राज्य उर्दू अकादमी के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे इदरीस गांधी, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

बिलासपुर. एक अहम मामले में निर्णय सुनाते हुए हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी के अध्यक्ष इदरीस गांधी को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनके पद पर बने रहने का आदेश जारी किया है. जस्टिस एनके चन्द्रवंशी की एकलपीठ ने आज राज्य शासन को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि तीन साल के पहले इदरीस गांधी को नहीं हटाया जा सकता है। 

याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय के समक्ष पक्ष रखा गया कि क्लॉज 7 और 9 के तहत वैधानिक प्रावधान है, जिसके तहत तीन वर्ष के पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता और हटाने की जो वैधानिक प्रावधान है उनका पालन किए बगैर मनमाने तरीके से नहीं हटाया जा सकता. ऐसे में उन्हें हटाना पूर्णतः अवैधानिक कार्रवाई है।

कोर्ट ने कहा कि हटाने के किसी भी प्रकिया के पालन को राज्य सरकार ने नहीं किया है. न्यायालय ने उर्दू अकादमी के अध्यक्ष को कार्य करने की अनुमति दी है. न्यायालय ने यह भी कहा है कि GAD का आदेश पूरी तरह अवैधानिक है और उसका मनमाना अर्थ लगाकर छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी की नियुक्ति को मनमाने तरीके से रद्द नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य उर्दू अकादमी के अध्यक्ष की नियुक्ति को मनमाने तरीके से रद्द करने से पहले उच्च न्यायालय के आदेशों का अध्ययन करें.