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बदमाशों का तांडव : कार और अन्य वाहनों को किया आग के हवाले, CCTV कैमरे में कैद हुई घटना

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ShivFeb 24, 20251 min read

बिलासपुर। शहर में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे…

देश-विदेश के निवेशकों और जीआईएस प्रतिभागियों के समक्ष विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की सराहना

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ShivFeb 24, 20251 min read

भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट…

निवेश, उद्योग और व्यापार अब भोपाल की पहचान : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र…

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मध्यप्रदेश की विद्युत कंपनियों के साथ चार एमओयू हस्ताक्षरित

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ShivFeb 24, 20253 min read

भोपाल। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 में 24 फरवरी को मध्यप्रदेश के…

मध्यप्रदेश: सड़क अधोसंरचना में ऐतिहासिक निवेश, एक लाख करोड़ रूपये के एमओयू पर हस्ताक्षर

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ShivFeb 24, 20252 min read

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सबसे सस्ती बिजली बनाने में मध्यप्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivFeb 24, 20254 min read

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February 24, 2025

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इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी देने वाले IB अधिकारी को मिली राहत, शेषन कोर्ट ने दी जमानत, जानिए पूरा मामला

रायपुर। इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी देने के मामले में आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) के अधिकारी अनिमेष मण्डल को कोर्ट से जमानत मिल गई है। 14 नवम्बर को हुई गिरफ्तारी के बाद, मण्डल पर आरोप था कि उन्होंने फ्लाइट के क्रू मेंबर को बम के बारे में सूचना दी थी, जिससे विमान में खलबली मच गई थी।

बता दें कि विशेष कोर्ट की अनुपस्थिति के कारण पहले जमानत पर सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन अब शेषन कोर्ट ने जमानत दी है। इस मामले में बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने जानकारी दी कि अदालत ने जमानत का आदेश दिया है, जिससे अब अनिमेष मण्डल को रिहा किया जाएगा।

जानें क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि IB अधिकारी अनिमेष मंडल ने बीते 14 नवंबर को नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो की फ्लाइट के उड़ान भरने के बाद चालक दल से कथित तौर पर कहा था कि विमान में बम है। जिसके बाद विमान को रायपुर डायवर्ट किया गया, लेकिन लैंडिंग के बाद गहन तलाशी के बाद सूचना निराधार पाई गई। इसके बाद मंडल को रायपुर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 (4) (अनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी) और नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिनियम, 1982 के विरुद्ध गैरकानूनी कृत्यों के दमन के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था।

अनिमेष मंडल के वकील फैजल रिजवी ने बताया था कि मंडल (44) नागपुर में तैनात आईबी के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट रैंक के अधिकारी हैं और वे निर्दोष हैं। वकील रिजवी के अनुसार, मंडल के विमान में चढ़ने के बाद उसे अपने स्रोत से बम के बारे में सूचना मिली थी।