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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लालबाग में चल रहे मालवा उत्सव में हुये शामिल

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ShivMay 11, 20252 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को इंदौर के ऐतिहासिक…

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव “द चेंजमेकर कॉन्क्लेव” में हुए शामिल

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ShivMay 11, 20252 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित “द चेंजमेकर कॉन्क्लेव” में विभिन्न…

उप मुख्यमंत्री अरुण साव सामूहिक आदर्श विवाह समारोह में हुए शामिल

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ShivMay 11, 20252 min read

रायपुर।    उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज महासमुंद जिले के…

उप मुख्यमंत्री अरुण साव कर्मा माता मंदिर प्राण प्रतिष्ठा एवं सम्मान समारोह में हुए शामिल

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ShivMay 11, 20252 min read

रायपुर।  उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज महासमुंद के बसना विकासखंड…

तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बिजली खंभा तोड़ते हुए टकराई दीवार से, शादी से लौट रहे 7 लोग घायल…

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ShivMay 11, 20251 min read

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में आज एक भीषण सड़क दुर्घटना…

May 11, 2025

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इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी देने वाले IB अधिकारी को मिली राहत, शेषन कोर्ट ने दी जमानत, जानिए पूरा मामला

रायपुर। इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी देने के मामले में आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) के अधिकारी अनिमेष मण्डल को कोर्ट से जमानत मिल गई है। 14 नवम्बर को हुई गिरफ्तारी के बाद, मण्डल पर आरोप था कि उन्होंने फ्लाइट के क्रू मेंबर को बम के बारे में सूचना दी थी, जिससे विमान में खलबली मच गई थी।

बता दें कि विशेष कोर्ट की अनुपस्थिति के कारण पहले जमानत पर सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन अब शेषन कोर्ट ने जमानत दी है। इस मामले में बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने जानकारी दी कि अदालत ने जमानत का आदेश दिया है, जिससे अब अनिमेष मण्डल को रिहा किया जाएगा।

जानें क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि IB अधिकारी अनिमेष मंडल ने बीते 14 नवंबर को नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो की फ्लाइट के उड़ान भरने के बाद चालक दल से कथित तौर पर कहा था कि विमान में बम है। जिसके बाद विमान को रायपुर डायवर्ट किया गया, लेकिन लैंडिंग के बाद गहन तलाशी के बाद सूचना निराधार पाई गई। इसके बाद मंडल को रायपुर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 (4) (अनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी) और नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिनियम, 1982 के विरुद्ध गैरकानूनी कृत्यों के दमन के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था।

अनिमेष मंडल के वकील फैजल रिजवी ने बताया था कि मंडल (44) नागपुर में तैनात आईबी के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट रैंक के अधिकारी हैं और वे निर्दोष हैं। वकील रिजवी के अनुसार, मंडल के विमान में चढ़ने के बाद उसे अपने स्रोत से बम के बारे में सूचना मिली थी।