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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भगवान झूलेलाल की शोभायात्रा का फूलों से किया भव्य स्वागत

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ShivMar 30, 20252 min read

रायपुर।     छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज…

सम्राट विक्रमादित्य द हैरिटेज करेगा इतिहास जीवंत : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivMar 30, 20253 min read

भोपाल।  राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि सम्राट विक्रमादित्य…

पथ सही होने पर शपथ होती है सफल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivMar 30, 20251 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विक्रम संवत…

चिकित्सा सेवा मानवता की सर्वोत्तम सेवा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivMar 30, 20253 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि समाज…

March 31, 2025

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पति ने की पत्नी की कौमार्य परीक्षण की मांग, हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, जानिए पूरा मामला…

बिलासपुर।    हाईकोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाया है, कोर्ट ने पति द्वारा पत्नी के कौमार्य परीक्षण की मांग को असंवैधानिक ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह की मांग न केवल महिलाओं की गरिमा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के भी विपरीत है।

दरअसल रायगढ़ के पारिवारिक न्यायालय में जुलाई 2024 को दर्ज एक मामले में पत्नी ने ₹20,000 प्रतिमाह अंतरिम भरण-पोषण की मांग की थी। दोनों की शादी 30 अप्रैल 2023 को हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी, लेकिन जल्द ही संबंधों में दरार आ गई। पत्नी ने अपने पति पर नपुंसकता का आरोप लगाया, जबकि पति ने पत्नी के अपने बहनोई से अवैध संबंध होने की बात कही और उसके कौमार्य परीक्षण की मांग की। पति की इस याचिका को पारिवारिक न्यायालय ने खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील दायर की।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की बेंच ने क्रिमिनल रिवीजन की सुनवाई के दौरान इस पर गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कौमार्य परीक्षण असंवैधानिक है और महिला की गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है, अगर पति खुद पर लगे आरोपों को गलत साबित करना चाहता है तो वह खुद का मेडिकल परीक्षण करा सकता है, लेकिन पत्नी पर ऐसा आरोप थोपना अवैध है।