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उड़ान योजना और हवाई अड्डों के विस्तार पर संसद की बैठक में उठी चर्चा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रखे सुझाव

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

नई दिल्ली/रायपुर।  रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल मंगलवार…

प्रदेश में नशे के कारोबार पर सरकार सख्त, अफीम खेती मामले में मंत्री का बयान

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Shiv Mar 10, 2026 1 min read

रायपुर। दुर्ग जिले में अफीम की अवैध खेती का मामला…

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गैस सिलेंडर ब्लास्ट…

दुर्ग के बाद अब बलरामपुर में अफीम खेती का मामला सामने आया

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Shiv Mar 10, 2026 1 min read

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम की खेती के मामले लगातार सामने…

रायपुर स्मार्ट सिटी के काम की होगी जांच, ध्यानाकर्षण के दौरान मंत्री अरुण साव ने की घोषणा…

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को ध्यानाकर्षण…

March 10, 2026

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गृह निर्माण मंडल की आवासीय मद की संपत्ति फ्री होल्ड, लेकिन इस भूमि पर निराकरण तक रोक

रायपुर।     छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की संपत्तियों के फ्री-होल्ड पर रोक नहीं लगाई गई है. सिर्फ बिना व्यपवर्तन वाली कृषि दर्शित भूमि के फ्री-होल्ड पर ही मामले के निराकरण होने तक गृह निर्माण मंडल ने रोक लगाई है. हितग्राही बिना किसी हिचक के फी-होल्ड के लिए आवेदन मंडल के नजदीकी संपदा कार्यालयों में कर सकते हैं. यह जानकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के मुख्य संपदा अधिकारी ने दी है.

छग गृह निर्माण मंडल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, वर्तमान में कुछ प्रकरणों में राजस्व अभिलेख में धारणाधिकार आवासीय के स्थान पर कृषि प्रदर्शित हो रही है. भविष्य में हितग्राहियों को फ्री होल्ड पश्चात भूमि के व्यपवर्तन के लिए कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए मंडल ने ऐसे प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व विभाग से समन्वयन कर भूमि के व्यपवर्तन एंव धारणाधिकार में पहले परिवर्तन किए जाने के लिए कुंदन कुमार (आईएएस) आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा निर्देश दिए गए हैं.

निर्णय लिया गया है कि कृषि प्रयोजन अंकित भूमि का डायवर्सन पश्चात ही फ्री-होल्ड किया जाए. पुनः स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे भूमि जो आवासीय मद में दर्ज है, वहां फ्री-होल्ड की प्रक्रिया यथावत जारी रहेगी. जो भूमि कृषि प्रयोजनार्थ अंकित है, उन भूमियों की फ्री-होल्ड प्रक्रिया डायवर्सन पश्चात ही की जाएगी, ताकि हितग्राहियों को असुविधा ना हो. डायवर्सन की कार्यवाही त्वरित करने के लिए भी हाऊसिंग बोर्ड द्वारा प्रयास किया जा रहा है. मंडल को आबंटित शासकीय भूमि के अंतर्गत आबंटित भवनों/भूखण्डों के फी-होल्ड में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रही है. हितग्राही बिना किसी हिचक के फी-होल्ड के लिए आवेदन मंडल के नजदीकी संपदा कार्यालयों में कर सकते हैं.