Special Story

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने महतारी सिलाई केंद्र का किया शुभारंभ

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने महतारी सिलाई केंद्र का किया शुभारंभ

ShivApr 20, 20252 min read

रायपुर।  उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण…

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता: सांसद बृजमोहन अग्रवाल

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता: सांसद बृजमोहन अग्रवाल

ShivApr 20, 20251 min read

रायपुर।  रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रविवार को राजधानी रायपुर…

कांग्रेस विधायक के पीएसओ ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली, आत्महत्या का कारण अज्ञात…

कांग्रेस विधायक के पीएसओ ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली, आत्महत्या का कारण अज्ञात…

ShivApr 20, 20251 min read

बलौदाबाजार। भाटापारा कांग्रेस विधायक इंद्र साव की सुरक्षा में तैनात…

नौवीं की छात्रा से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा, शिक्षक समेत एक अन्य पर FIR दर्ज

नौवीं की छात्रा से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा, शिक्षक समेत एक अन्य पर FIR दर्ज

ShivApr 20, 20251 min read

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। स्कूल में मानवता को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज…

April 20, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

हाईकोर्ट ने दोषी की सजा को रखा बरकरार, कहा- पीड़िता के पूरे व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है दुष्कर्म

बिलासपुर। 5साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के दोषी पाए गए व्यक्ति की दोष सिद्धि और 20 साल की सजा को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने पीड़िता के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को लेकर कहा कि बलात्कार केवल शारीरिक हमला नहीं है, यह अक्सर पीड़िता के पूरे व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। एक हत्यारा अपने शिकार के भौतिक शरीर को नष्ट करता है पर एक बलात्कारी असहाय महिला की आत्मा को अपमानित करता है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में अपराध की गंभीरता और पीड़िता को हुए मानसिक नुकसान पर जोर दिया।

दरअसल 22 नवंबर 2018 को नाबालिग पीड़िता रायपुर में एक स्थानीय दुकान पर चॉकलेट खरीदने गई थी। दुकान के मालिक ने उसे मिठाई देने के बहाने अपने घर में बुलाया और फिर उसका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता की मां ने देखा कि बच्ची बहुत देर बाद घर लौटी और बहुत परेशान थी। पूछताछ करने पर बच्ची ने घटना की जानकारी दी। मां ने तुरंत टिकरापारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दुकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया। जांच में चिकित्सा परीक्षा, फोरेंसिक विश्लेषण और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज बयान शामिल थे।

मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376एबी और 376(2)(एन) के तहत मुकदमा चलाया गया, जो क्रमशः 12 साल से कम उम्र की नाबालिग के साथ बलात्कार और बलात्कार के बार-बार होने वाले कृत्यों से संबंधित हैं। मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि परिवारों के बीच पहले से मौजूद विवाद के कारण आरोप गढ़े गए। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट और फोरेंसिक निष्कर्षों सहित प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया था। हाईकोर्ट ने मामले की समीक्षा करने के बाद निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और धारा 376एबी के तहत 20 साल के कठोर कारावास और धारा 376(2)(एन) के तहत अतिरिक्त 10 साल की सजा की पुष्टि की, जिसे एक साथ पूरा किया जाना था।