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प्रदेश में संपत्ति कर जमा करने की तिथि बढ़ी, अब 30 अप्रैल तक कर सकते हैं भुगतान

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ShivApr 2, 20251 min read

रायपुर।   साय सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में…

April 2, 2025

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एम्बुलेंस पलटने की घटना पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

बिलासपुर।     नेहरू चौक पर एम्बुलेंस पलटने की घटना को लेकर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने संज्ञान लेकर ट्रैफिक के मामले को लेकर बिलासपुर सहित प्रदेश के बड़े शहरों के लिए रोडमैप तैयार करने का आदेश जारी किया है।

आपको बता दें कि, गत दिन नेहरू चौक पर मरीज को लेकर जा रहे एक एम्बुलेंस के पलटने से एम्बुलेंस चालक सहित उसमें सवार मरीज को गंभीर चोट आई है। हाईकोर्ट ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इमरजेंसी सेवाओं की गाड़ी कहीं न रूके और सीधे निकल जाए व वीआईपी के गुजरने के दौरान ट्रैफिक सिग्नल को फ्री कर दिया जाए, जिससे सामान्य व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो।

कोर्ट ने इस मामले में डीजीपी समेत बिलासपुर कलेक्टर और ट्रैफिक प्रभारी को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने ट्रैफिक व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि सड़कों, ट्रैफिक सिग्नलों पर कितना का दबाव है, इसे ध्यान में रखकर इमरजेंसी सेवाएं जैसे एम्बुलेंस, फायर व्हीकल के लिए रोडमैप तैयार करें।