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रायपुर में ऑल इंडिया स्टील कांक्लेव : 30 साल से लोगों का भरोसा जीतने वाली Modern Marketing Company ने लिया हिस्सा

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ShivJan 11, 20252 min read

रायपुर।  राजधानी रायपुर में आयोजित ऑल इंडिया स्टील कांक्लेव में…

मुख्यमंत्री अखिल भारतीय शौण्डिक राष्ट्रीय सम्मेलन सह सम्मान समारोह में हुए शामिल

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ShivJan 11, 20255 min read

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के विधानसभा…

PCC का कांग्रेस पार्षदों को फरमान, कहा – चुनाव लड़ना है तो जमा करना होगा 5 महीने का वेतन

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ShivJan 11, 20251 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने सभी कांग्रेस पार्षदों को एक आदेश…

January 11, 2025

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स्कूल के समीप तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान

बिलासपुर। हाई कोर्ट में बिलासपुर के स्कूलों के आस-पास और अन्य सार्वजनिक जगहों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर संज्ञान में लेकर जनहित याचिका की सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की युगलपीठ के सामने मुख्य सचिव और बिलासपुर निगम आयुक्त ने हलफनामा पेश किया. मामले में अगली सुनवाई 27 जनवरी, 2025 को होगी. 

दरअसल, मामले की गंभीरता को देखते हुए 15 नवंबर 2024 को छुट्टी के दिन हाई कोर्ट की बैठक हुई. मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार जनरल को मीडिया रिपोर्टों के आधार पर मामले को जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में पंजीकृत करने का निर्देश दिया. इसके बाद लगातार सुनवाई जारी है.

महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने आज सुनवाई के दौरान शासन का पक्ष रखते हुए शपथ पत्र में जानकारी दी कि आदेश का परिपालन करते हुए बिलासपुर जिला प्रशासन ने कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर पेनल्टी और अन्य कार्रवाई की है. वही गंभीरता से कोटपा कानून का पालन कराया जा रहा है.

चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार और बिलासपुर नगर निगम को निर्देश देते हुए सतत् निगरानी करने कहा है. वहीं कोटपा कानून 2003 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में बिलासपुर निगम आयुक्त को अपना व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2025 को रखी गई है.