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महापुरुषों के जीवन और विचारों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेगी नई पीढ़ी : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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March 9, 2026

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सरकारी अस्पतालों में रीएजेंट की कमी पर उच्च न्यायालय सख्त

बिलासपुर। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में रीएजेंट की कमी के मामले में हाईकोर्ट ने सीजीएमएसी को नया शपथ पत्र देने कहा है। इसमें बताना होगा कि रिएजेंट की कमी किस तरह से दूर की जा रही है। इसके साथ ही पिछली बार जो सीजीएमएसी ने इसके लिए टेंडर करने की बात कही थी उसमें क्या हुआ, इसकी जानकारी भी देनी होगी। इधर शासन की ओर से कहा गया कि बाजार से रीएजेंट की खरीदी की जा रही है।

सरकारी अस्पतालों विशेष रूप से जिला अस्पताल बिलासपुर में रीएजेंट की कमी पर सुनवाई चल रही है। मामले में आज चीफ जस्टिस की डीबी में हुई सुनवाई में सीजीएमएससी की ओर से बताया गया कि अब सीधे खुले बाजार से ही खरीदी हो रही है।

बता दें कि रिएजेंट की कमी के कारण कई सरकारी अस्पतालों की लैब में खून की जांचें बंद होने से गरीब मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें मजबूरन निजी पैथालॉजी सेंटरों में जाकर जांच करवानी पड़ रही है, जो उनके लिए आर्थिक रूप से कठिन है।

इस कमी के कारण बिलासपुर, बलौदाबाजार, कोरबा, दंतेवाड़ा, कवर्धा, गरियाबंद, मुंगेली, नारायणपुर, राजनांदगांव, सुकमा, बलरामपुर, और गौरेला पेंड्रा मरवाही सहित कई जिलों में रिएजेंट किट की कमी के कारण खून की जांचें बंद पड़ी हैं। मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: लिया संज्ञान लिया है।